नौकरी करने वाले लोगों के लिए PF यानी भविष्य निधि की रकम किसी बड़ी बचत से कम नहीं होती। हर महीने सैलरी से कटने वाला पैसा भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। लेकिन कई बार अचानक ऐसा खर्च सामने आ जाता है, जिसके लिए अलग से पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है। कभी परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में PF खाते में जमा रकम कर्मचारियों के काम आ सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कुछ खास जरूरतों के लिए PF एडवांस निकालने की सुविधा देता है। इसके तहत कर्मचारी बीमारी के इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी और मकान से जुड़े खर्चों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं।
बीमारी के इलाज के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?
घर में किसी सदस्य की बीमारी के कारण अस्पताल का खर्च बढ़ जाए, तो आर्थिक परेशानी होना आम बात है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए PF एडवांस ले सकते हैं। दी गई गाइडलाइन के मुताबिक, बीमारी के लिए एडवांस निकालने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं बताई गई है। हालांकि, हर बार निकासी के लिए जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सुविधा
बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी शैक्षणिक जरूरतों पर काफी पैसा खर्च होता है। EPFO की दी गई गाइडलाइन के अनुसार, बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 10 बार एडवांस लिया जा सकता है। वहीं, शादी के खर्च के लिए भी PF से पैसा निकालने की सुविधा है। कर्मचारी खुद की शादी या पात्र पारिवारिक सदस्यों की शादी के लिए सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए निर्धारित पात्रता नियमों का पालन करना जरूरी है।
Smart Guide on New Rules on EPF Advances.
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मकान खरीदने और मरम्मत के लिए भी मिल सकता है पैसा
अपना घर खरीदना हर परिवार का सपना होता है, लेकिन मकान खरीदने, बनवाने या उसकी मरम्मत कराने में बड़ी रकम खर्च हो जाती है। ऐसे में PF एडवांस मददगार हो सकता है। निर्धारित शर्तों के तहत मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने, नया मकान बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए पैसा निकाला जा सकता है। इन सभी आवास संबंधी जरूरतों को मिलाकर पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की सीमा बताई गई है।
PF बैलेंस का 75 फीसदी तक निकालने का नियम
दी गई जानकारी के मुताबिक, EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद कुल PF बैलेंस का अधिकतम 75 फीसदी तक एडवांस निकालने का प्रावधान बताया गया है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के साथ उस पर मिला ब्याज भी शामिल है। हालांकि, हर मामले में इतनी रकम मिलना जरूरी नहीं है। वास्तविक राशि संबंधित उद्देश्य और पात्रता पर निर्भर करेगी। PF से एडवांस लेने से पहले अपने खाते का बैलेंस, UAN और KYC की जानकारी जांच लें। साथ ही, EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित निकासी के मौजूदा नियमों की पुष्टि करें। ध्यान रखें, PF की रकम मुश्किल समय में आर्थिक सहारा जरूर बन सकती है, लेकिन यह आपके भविष्य की बचत भी है। इसलिए पैसा निकालने से पहले अपनी जरूरत और आगे की वित्तीय सुरक्षा, दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लें।












