केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में ही सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के जरिए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है।
10 प्रतिशत लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र निर्गत
पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, अब तक लगभग 2.30 लाख आवेदनों में से 10 प्रतिशत को नागरिकता प्रमाणपत्र दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिला स्तर पर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारियों के जरिए सभी लंबित आवेदनों की सुनवाई और जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में शेष मामलों का निपटारा तेजी से किये जाने की संभावना है।
मतदाता और अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र दिया जाएगा
पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे कहा हैं की जिन लोगों को नागरिकता मिलने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके अलावे अनुसूचित जाति के पात्र लोगों को जाति प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।

















