धामी कैबिनेट ने लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों में मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खेल प्रतिभाओं के लिए पदों का सृजन, सरकारी अधिवक्ताओं की फीस का पुनर्निर्धारण और मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़े भूमि संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं।
1. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है।
इसी के अनुपालन में आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
2. विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण भी विधानसभा में रखा जाएगा
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से जुड़े दूसरे प्रस्ताव में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
3. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की संरचना में गृह विभाग के कारागार विभाग के अंतर्गत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाना है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। मंत्रिमंडल ने विभागीय एवं कर्मचारी हित में नियमावली के प्रख्यापन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।
4. सरकारी अधिवक्ताओं की फीस की दरों का पुनर्निर्धारण
सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया।
5. विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी।
यह संशोधन भारत सरकार के Ease of Doing Business Compliance Reduction और Trust Based Regulatory Framework के तहत चलाए जा रहे Deregulation Phase-11 सुधार कार्यक्रम से संबंधित है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित संबंधित प्रावधानों को 1 मई 2026 से पूरे देश में लागू किया गया है। इसके तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन और Deregulation Priority Area (PA-8) के अंतर्गत वजन एवं माप से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।
6. मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर ₹25 हजार होगा
उत्तराखंड में वर्तमान में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
राज्य के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के तहत एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में एमबीबीएस इंटर्न को ₹17,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
7. व्यायाम शिक्षकों के 33 नए पद सृजित करने को कैबिनेट की मंजूरी
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम, लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
खेलकूद विभाग के निर्धारित शासनादेश में दिए गए प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने की व्यवस्था है।
इसी उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे।
8. पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
खेल नीति, 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
मंत्रिमंडल ने आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के लिए खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
9. देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के लिए भूमि लीज पर देने की अनुमति
मंत्रिमंडल ने देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना से जुड़े भूमि प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित मसूरी की गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
यह भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से दी जाएगी और इसका उपयोग रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट एवं पार्किंग निर्माण से संबंधित व्यवस्था के संदर्भ में किया जाएगा।
10. हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित
मंत्रिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया।
कैबिनेट के इस फैसले के तहत चिन्हित भूमि का उपयोग कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित निर्माण के लिए किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे पर जोर
धामी कैबिनेट के इन फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं, खेल प्रतिभाओं को अवसर देने, सरकारी अधिवक्ताओं की फीस, प्रशासनिक एवं नियामकीय सुधार, पर्यटन से जुड़ी रोपवे परियोजना और ईएसआई से संबंधित भूमि आवंटन जैसे विषय शामिल हैं।
इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
















