देहरादून: हिस्ट्रीशीटर राशिद पहलवान और उसके गुर्गों ने एक बार फिर पछुवा दून में मार पीट की है। राशिद पहलवान पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट तड़ी पार जैसे मामले दर्ज हो चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य होने की वजह से उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है।
जानकारी के मुताबिक, थाना सहसपुर के ग्राम शंकरपुर अंतर्गत मौजा सेंटर हॉप टाउन के खसरा न0 116, 117, 118, 120 पर प्रमोद गुप्ता पुत्र सीताराम शाह मूल निवासी बिहार हाल निवासी शंकरपुर निकट मेंटल हॉस्पिटल द्वारा ज़मीन क्रय कर प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त प्लाटिंग पर दिनांक 31.07.26 को समय लगभग 16:00 बजे उक्त प्रमोद गुप्ता एवं राशिद पहलवान और उसके गुर्गों ने जाकर प्लॉटिंग ज़मीन का खसरा कंही ओर होने एवं लोगों को कब्ज़ा कहीं ओर दिए जाने को लेकर आपसी वाद विवाद हुआ था।
प्रमोद गुप्ता को पीटा
प्रमोद गुप्ता को दूसरे पक्ष ने बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया। उक्त मारपीट का एक वीडिओ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रचारित/प्रसारित हुआ। जिसके बाद हिंदू संगठनों में रोष देखा जा रहा है।
उक्त वीडियो को हिंदू संगठनों यथा रमेश ढ़ोड़ियाल जिला मंत्री बजरंग दल के द्वारा अपने फेसबुक इस जिहादी द्वारा न जाने कितने हिंदुओं के साथ ऐसे ही शोषण किया गया है जिसकी वीडियो आज तक इसके दबाव के कारण बाहर नहीं आ पाई। फिलहाल ये मामला सहसपुर थाने में दर्ज किए जाने के लिए दिया गया है जबकि पुलिस द्वारा कथित रूप से इस मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
क्या कहा पुलिस ने
एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है इस पर कार्रवाई की जा रही है।
अपराधी का इतिहास
राशिद पहलवान- पछुवा दून का हिस्ट्रीशीटर
1. पूरा नाम: राशिद उर्फ राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दु पहलवान
निवासी: थाना सहसपुर क्षेत्र, देहरादून
वर्तमान स्थिति: पहले जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध था।
2. मुख्य मामला – कांवड़ियों पर पथराव
14 जुलाई को पछुवा देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर भीड़ ने पथराव किया था। पुलिस के अनुसार इस भीड़ का नेतृत्व ‘राशिद पहलवान’ कर रहा था। इस मामले में करीब 1000 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
3. हिस्ट्रीशीट और कार्रवाई
8-08-2023* को उच्च अधिकारियों से अनुमोदन के बाद राशिद की ‘A’ श्रेणी की हिस्ट्रीशीट खोली गई। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया।
जिला बदर: CM धामी के निर्देश पर SSP ने राशिद और उसके भाई जावेद को 6 महीने के लिए देहरादून जिले से तड़ीपार किया किंतु आयुक्त अदालत से उसे राहत मिल गई।
4. आपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राशिद पर कई मुकदमे दर्ज हैं:
- मु.अ.सं. 189/06 – धारा 323, 325 भादवि
- मु.अ.सं. 133/15 – धारा 307, 326, 427, 34 भादवि
- मु.अ.सं. 167/16 – धारा 420, 467, 468, 471, 120B भादवि – धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जा
- मु.अ.सं. 220/16- धारा 147, 152, 153, 323, 353, 186 भादवि + लोक संपत्ति हानि
- मु.अ.सं. 365/147/323/506 – अपहरण, मारपीट, बलवा
कुल मिलाकर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
5. रिहाई के बाद विवाद
जमानत पर रिहा होने के बाद राशिद ने 200-300 समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। इस पर पुलिस ने फिर से मुकदमा दर्ज किया।

















