उत्तराखंड

उत्तराखंड: हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट होगा नैनीताल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने देहरादून बार की याचिका खारिज करते हुए सरकार को 6 सप्ताह का निर्देश दिया है।

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उत्तराखंड ब्यूरो

उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया है।

ऋषिकेश नहीं, हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट को ऋषिकेश नहीं, बल्कि हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट किया जाएगा। अब हाईकोर्ट का नया परिसर गौलापार में स्थापित होगा।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की विशेष याचिका पर भी अपना फैसला सुनाया।

राज्य सरकार को छह सप्ताह में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हल्द्वानी के गौलापार में पूर्व में चयनित 26 हेक्टेयर भूमि तत्काल हाईकोर्ट को सौंप दी जाए।

साथ ही अदालत ने छह सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक आधिकारिक मंजूरियां (क्लीयरेंस) प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उल्लेखनीय है कि 9 मई 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाए जाने संबंधी आदेश सुनाया था।

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