मीरजापुर । उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में पुलिस ने पूर्व में दर्ज ‘जिम जिहाद’ प्रकरण से जुड़े गैंग लीडर इमरान की अपराध से अर्जित करीब 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया।
एसपी के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़ तथा हिस्ट्रीशीटर एवं गैंग लीडरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश पर शनिवार को नायब तहसीलदार सदर सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना पड़री के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, कोतवाली देहात के अपराध निरीक्षक मनोज कुमार सिंह तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 234/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त एवं गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान, निवासी 39 बटालियन रोड, रैबन्ना, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अवैध रूप से अर्जित ग्राम मेवली स्थित आराजी संख्या-265, रकबा 0.7330 हेक्टेयर (सह खातेदार) भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है, को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।















