ट्विशा शर्मा मौत मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त किया
August 25, 2026
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
Android appiPhone AppArattai
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • संघ @100
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
  • Print Edition
  • Ecopy
होम भारत मध्य प्रदेश

ट्विशा शर्मा मौत मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त किया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में उच्च न्यायालय ने बुधवार देररात एक बड़ा फैसला सुनाया है।

Written byएजेंसीएजेंसी — edited by Lalit Fulara
May 28, 2026, 11:37 am IST
inमध्य प्रदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में उच्च न्यायालय ने बुधवार देररात एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मृतका की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद कर दिया है। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने अपने 17 पन्नों के विस्तृत आदेश में भोपाल के 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 मई को दिए गए जमानत आदेश को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर माना कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध सुबूतों और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए आरोपी पक्ष को ऐसी राहत देना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं था। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।

कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले पर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण ही नहीं किया। कोर्ट ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ट्विशा के शरीर पर फांसी के फंदे के अलावा चोटों के कई अन्य निशान भी पाए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, ये चोटें ऐसी नहीं थीं जो केवल शव को फंदे से नीचे उतारने के दौरान आई हों। आरोपी पक्ष अदालत के समक्ष इन चोटों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसे न्यायालय ने बेहद महत्वपूर्ण माना और कहा कि इन परिस्थितियों में कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) के जरिए गहन जांच की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई, राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और मृतका के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को कोर्ट ने सही माना। गवाहों के बयानों और वॉट्सऐप चैट्स से यह बात सामने आई है कि ट्विशा के गर्भवती होने के बाद उसका पति समर्थ और सास गिरिबाला उसके चरित्र पर शक कर रहे थे। उन दोनों की तरफ से ट्विशा पर लगातार गर्भपात कराने का बर्बर दबाव बनाया जा रहा था, जिसका जिक्र ट्विशा ने अपने परिवार से किए चैट्स में भी किया था। इसके अलावा परिवार ने लगातार दहेज की मांग और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के स्पष्ट आरोप लगाए हैं, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था।

कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद से ही आरोपी महिला जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रही थीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष ने सार्वजनिक रूप से और मीडिया में बयानबाजी करके मृतका ट्विशा की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का ऐसा व्यवहार सीधे तौर पर जांच को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई जमानत आदेश मुख्य तथ्यों और केस डायरी की अनदेखी कर जल्दबाजी में दिया गया हो, तो उसे उच्च अदालत द्वारा तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील नित्या ने दलील दी थी कि मुख्य आरोप पति पर हैं और 63 साल की महिला होने के नाते उनके फरार होने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि मोबाइल, डीवीआर सब पुलिस के पास हैं और वे जांच में पूरा साथ दे रही हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। गौरतलब है कि ट्विशा के आरोपित पति समर्थ सिंह को कोर्ट पहले ही 29 मई तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज चुका है, जिससे एजेंसी पूछताछ कर रही है।

Topics: Madhya Pradesh High Court newsGiribala Singh anticipatory bail rejectedMP High Court decisionTwisha Sharma death investigationGiribala Singh newsanticipatory bail cancelledTwisha Sharma suicide caseHigh Court on Twisha Sharma caseMadhya Pradesh Crime NewsTwisha Sharma case latest update
एजेंसी
एजेंसी
हिंदुस्थान समाचार (प्रतिष्ठत समाचार एजेंसी) [Read more]
Share
Tweet
SendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel
Download Panchjanya mobile apps: Google Play Store  / App Store

संबंधित समाचार

ट्विशा शर्मा मौत मामला: रिटायर्ड जज सास को हाई कोर्ट का नोटिस, सरकार बोली-जांच में सहयोग नहीं कर रहीं

MP में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद आक्रोश, NHRC ने DM- SP को जारी किया नोटिस ; आरोपी सलमान अब भी फरार

भोपाल में उन्मादियों की शर्मनाक हरकत : नाबालिग को नग्न कर पीटा, बार-बार बुलवाई गन्दी बात

Load More

ताज़ा समाचार

कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक चित्र)

स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने खारिज की छात्रा की याचिका

ध्रुव जुरेल

IND vs SL : ध्रुव जुरेल का धमाकेदार शतक, बाजुओं पर ‘जय जवान-जय किसान’, कारगिल हीरो पिता का बढ़ाया मान

Odisha Weather: बारिश-बाढ़ की स्थिति पर सरकार की कड़ी नजर, प्रशासन 24 घंटे सतर्क

तस्करों के पास से बरामद हेरोइन और पिस्तौल

पंजाब पर विदेशी तस्करों की नजर: अमृतसर में 6 किलो हेरोइन और तुर्की की पिस्तौल बरामद, पांच गिरफ्तार

सुकमा में नक्सली डम्प से 23 हथियार, 492 जिंदा राउंड और 240 जिलेटिन स्टिक बरामद

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को समीक्षा बैठक की

उत्तराखंड में SIR : लापरवाह अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर इस बार नहीं रहेगा भद्रा का साया, 28 अगस्त को ही बांधी जाएगी राखी

CM धामी ने कहा- 500 वर्षों से अधिक पुरानी हिलजात्रा पिथौरागढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान

रोपवे परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी, राज्य स्थापना दिवस तक दी समय-सीमा

Pushkar Singh Dhami

जौनसार-बावर के लगभग 700 बीघा जनजातीय भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा- मामला गंभीर, शीघ्र होगी कार्रवाई

Load More
  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • सामाजिक समरसता
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • पर्यावरण
      • नागरिक कर्तव्य
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विभाजन-विभीषिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
    • सुशासन संवाद
    • सागर मंथन
    • मुंबई संकल्प
    • अष्टायाम
    • गुरुकुलम
    • साबरमती संवाद
    • आधार इन्फ्रा
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • कला-साहित्य
    • पुस्तकें
    • पुस्तक समीक्षा
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies