महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की कई रेजिडेंशियल सोसायटी में बकरीद के मौके खुलेआम कुर्बानी को लेकर विवाद गहरा गया है। ठाणे जिले के मीरा-भायंदर की घटना के बाद बुधवार (27 मई) को घाटकोपर वेस्ट की सागर पार्क सोसायटी और गोरेगांव के गोकुलधाम इलाके की सैटेलाइट गार्डन्स फेज-2 सोसायटी में कुर्बानी की तैयारी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। फिलहाल, सोसायटी परिसर में कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी गई।
पुलिस ने गुरुवार (28 मई) सुबह तक सभी बकरों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं, दिंडोशी इलाके की एक बिल्डिंग में बीएमसी द्वारा पहले दी गई परमिशन वापस ले ली गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने घाटकोपर की सागर पार्क सोसायटी की बकरीद कुर्बानी की परमिशन रिजेक्ट कर दी है। इस साल सागर पार्क हाउसिंग सोसायटी में बकरीद की कुर्बानी नहीं होगी। यहां से सभी बकरे हटा दिए गए हैं।
रिहायशी इलाकों में कुर्बानी देना कहीं से भी उचित नहीं
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज सागर पार्क सोसायटी का दौरा किया और रेजिडेंशियल इलाकों में बकरों को बांधकर कुर्बानी दिए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल नगर निगम द्वारा तय की गई जगहों पर ही दी जानी चाहिए। किसी को भी मजहब के नाम पर माफियागिरी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। रिहायशी इलाकों में बकरों की कुर्बानी देना कहीं से भी उचित नहीं है।
भाजपा नेता की चेतावनी, मजहब के साथ नियमों का भी पालन करें
किरीट सोमैया ने कहा कि लोग अपने-अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन नियमों और अनुशासन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने पहले ही नगर निगम के अधिकारियों और कमिश्नर को सही इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। सोमैया ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी हाउसिंग सोसायटी में बकरा बंधा हुआ पाया गया तो इसके जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को बकरीद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके।
दिंडोशी के सोसायटी परिसर में कुर्बानी की मंजूरी रद्द
दिंडोशी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र शिंदे के मुताबिक, कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोसायटी परिसर में अब कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वहां रखे गए बकरों को भी गुरुवार सुबह तक हटाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिंडोशी इलाके की आजाद नगर D3 बिल्डिंग में भी बीएमसी ने पहले दी गई कुर्बानी की अनुमति वापस ले ली है। शुरुआत में यहां परमिशन दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि बिल्डिंग से करीब एक किलोमीटर के दायरे में अधिकृत स्लॉटर हाउस मौजूद है। इसी आधार पर सोसायटी परिसर में कुर्बानी की मंजूरी रद्द कर दी गई।
खुलेआम जानवरों की कुर्बानी को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध
बता दें कि सबसे पहले मंगलवार (26 मई) को मीरा रोड इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में बकरीद से पहले बकरों को रखने और उनके लिए शेड बनाए जाने को लेकर विवाद सामने आया था। वहां कुछ लोगों ने खुलेआम जानवरों की कुर्बानी को लेकर विरोध जताया था। उन्होंने सोसायटी परिसर में सुअर लाकर प्रदर्शन किया था। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया।










