आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव गैस सिलेंडर, रेलवे, टोल, टैक्स और नौकरी से जुड़े नियमों तक फैले हुए हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं-
सबसे पहले बात करें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की। इसके दाम ₹218 तक बढ़ा दिए गए हैं। चेन्नई में यह सबसे महंगा हो गया है, जबकि दिल्ली में भी कीमत 2000 रुपए के पार पहुंच गई है। इसका असर सीधे होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना-पीना महंगा हो सकता है। रेलवे में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। हालांकि, यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन देर से कैंसिल करने पर नुकसान होगा।
फास्टैग यूजर्स के लिए भी बदलाव है। एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब 3000 की जगह 3075 रुपए देने होंगे। साथ ही, अब सभी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आपको फास्टैग या UPI से ही भुगतान करना होगा। गाड़ियों की कीमतें भी 2% से 3% तक बढ़ गई हैं। अगर आपने 31 मार्च तक बिल नहीं कटवाया, तो अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे।
इनकम टैक्स में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द इस्तेमाल होगा। इससे लोगों की कंफ्यूजन कम होगी। साथ ही, नई टैक्स रिजीम के तहत कुछ लोगों को 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिल सकती है। अब फॉर्म 16 की जगह नए फॉर्म 130 और 131 आएंगे, जिनमें टैक्स की जानकारी ज्यादा विस्तार से होगी। HRA छूट के नियम भी सख्त हो गए हैं- अब रेंट रसीद और मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा। बैंकिंग सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से पैसे निकालने की लिमिट घटा दी है। क्लासिक कार्ड से 25 हजार और प्लैटिनम कार्ड से 50 हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे।
शेयर बाजार में F&O ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है, इसलिए फायदा कम हो सकता है। साथ ही, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब केवल RBI से सीधे खरीदे गए बॉन्ड पर ही मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलेगी। बाजार से खरीदे बॉन्ड पर टैक्स देना होगा। लेबर कानूनों में भी बदलाव हुआ है। अब बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होगी। इससे इनहैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन PF और ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी। एक राहत भरी खबर यह है कि अब नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंदर करना होगा। पहले इसमें महीनों लग जाते थे। अंत में, पैन कार्ड के नियम भी बदल गए हैं। अब जन्मतिथि के लिए आधार मान्य नहीं होगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट देनी होगी।












