राहुल गांधी, लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस के संसद स्ट्रीट थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत 08 फरवरी 2026 को दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 04 फरवरी 2026 को संसद भवन परिसर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक और गोपनीय सैन्य जानकारियों का खुलासा किया गया।
गोपनीय सैन्य जानकारी सार्वजनिक रूप से पढ़ने का आरोप
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने संसद परिसर में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित और वर्गीकृत पुस्तक Four Stars of Destiny से जुड़े सैन्य और रक्षा से संबंधित गोपनीय अंश सार्वजनिक रूप से पढ़े और उद्धृत किए। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की अखंडता के लिए सीधा खतरा बताया गया है।
किन कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग
शिकायत में मांग की गई है कि इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 5, 6 और 9 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61, 147, 148, 152, 197 और 353 के तहत भी गंभीर आपराधिक अपराध मानते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और अज्ञात लोगों पर भी आरोप
इस शिकायत में M/s Penguin Random House India और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन सभी की भूमिका अप्रकाशित रक्षा दस्तावेजों को सार्वजनिक मंच पर उजागर करने में रही है, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत
यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह का कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे देश की सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय हित को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भी सौंपी गई शिकायत
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपि नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त और नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त को भी सौंपी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है या नहीं।

















