नैनीताल जिले में कानून-व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने पांच लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। यह कार्रवाई बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर की गई है। नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ललित मोहन रायल ने साफ़ किया कि यह कदम पब्लिक पीस बनाए रखने और होने वाले क्राइम को रोकने के मकसद से उठाया गया है। SSP और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से मिली रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं।
तीनों आरोपियों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे
जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी निवासी आजाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत तीन मामले दर्ज हैं। मो. उस्मान, पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। गुफरान, पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
शस्त्र लाइसेंस रद्द, डीएम का सख्त एक्शन
शाकिर हुसैन, पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं। जहीर, पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध रतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ललित मोहन रयाल ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

















