दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रणॉय रॉय-राधिका रॉय के खिलाफ 2016 के आयकर नोटिस रद्द किए
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दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रणॉय रॉय-राधिका रॉय के खिलाफ 2016 के आयकर नोटिस रद्द किए

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी संस्थापकों प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ 2016 के आयकर री-असेसमेंट नोटिस रद्द कर दिए। कोर्ट ने इसे मनमाना और उत्पीड़नकारी बताया, विभाग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jan 20, 2026, 10:49 am IST
in दिल्ली
NDTV promoter Pranoy Roy radhika Roy

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दोबारा शुरू की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे परेशान करने वाला और मनमाना कदम बताया है।

बैकग्राउंड क्या था?

प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (जो एनडीटीवी का प्रमोटर है) से ब्याज-मुक्त लोन लिए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले 2009-10 के असेसमेंट ईयर के लिए 2011 में इन लोन और एनडीटीवी के शेयर ट्रांजेक्शन की जांच शुरू की थी। उस समय आरआरपीआर की किताबें मंगवाई गईं, रॉय दंपति से स्पष्टीकरण मांगा गया और मार्च 2013 में जांच पूरी हुई, लेकिन उनकी इनकम में कोई एडिशन नहीं किया गया। यानी मामला बंद हो गया था।

डिपार्टमेंट ने क्या किया?

2016 में डिपार्टमेंट ने दोबारा नोटिस जारी किए। इस बार उन्होंने इन ब्याज-मुक्त लोन पर नॉटिकल इंटरेस्ट (काल्पनिक ब्याज) को डीम्ड इनकम मानकर टैक्स लगाने की कोशिश की। ये नोटिस 31 मार्च 2016 के थे। डिपार्टमेंट ने पुरानी जांच के बावजूद लिमिटेशन पीरियड बढ़ाकर ये कार्रवाई की।

रॉय दंपति का कहना क्या था?

प्रणॉय और राधिका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ये दोबारा खोलना राय बदलने जैसा है, जो कानून के खिलाफ है। एक ही ट्रांजेक्शन और एक ही मुद्दे पर दोबारा जांच नहीं हो सकती। उन्होंने इसे मनमाना और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उनका कहना था कि पहली जांच में सब कुछ देखा जा चुका था, फिर भी दोबारा परेशान किया जा रहा है।

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार) ने सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि पहली जांच में आरआरपीआर की अकाउंट बुक्स चेक की गई थीं, स्पष्टीकरण लिए गए थे और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। अब उसी मुद्दे पर दोबारा नोटिस देना बिना अधिकार के और मनमाना है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से टैक्सपेयर को बेकार की परेशानी होती है और व्यवस्था में अनिश्चितता व अराजकता फैलती है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, “ऐसी परिस्थितियों में री-असेसमेंट शुरू करना एक तरफ तो असैसी को अनावश्यक परेशान करता है, दूसरी तरफ अनिश्चितता और अराजकता पैदा करता है।”

कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ नए अधिकारी को लगे कि पुराने वाले से ज्यादा समझदार हैं, तो पुरानी जांच को दोबारा नहीं खोला जा सकता। इससे टैक्सपेयर को बार-बार जांच के चक्कर में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार), आर्टिकल 19(1)(g) (व्यवसाय करने का अधिकार) और आर्टिकल 300A (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन माना।

फैसला क्या हुआ?

कोर्ट ने 2016 के नोटिस और उसके बाद की सारी कार्रवाई रद्द कर दी। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपये (प्रति केस 1 लाख) का जुर्माना लगाया, जो रॉय दंपति को दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये जुर्माना छोटा है, लेकिन इतनी परेशानी के लिए कोई भी रकम काफी नहीं हो सकती।

Topics: राधिका रॉयइनकम टैक्स नोटिसब्याज-मुक्त लोनPrannoy Royदिल्ली हाई कोर्टRadhika RoyDelhi High CourtNDTV‘एनडीटीवी’Interest-Free Loanआयकर विभागIncome Tax Departmentincome tax noticeप्रणॉय रॉय
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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