हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड (Permanent Account Number) हमारी पहचान और वित्तीय लेन-देन का एक अहम दस्तावेज है। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, बैंक में नया खाता खोलते हैं, या बड़ी रकम का लेन-देन करते हैं, तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन अगर यह कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाए, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
क्या होगा अगर पैन आधार से लिंक नहीं किया- अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। यानी, आप उसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय काम में नहीं कर पाएंगे, चाहे वह बैंक से जुड़ा हो या टैक्स से।
यह भी पढ़ें- घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना नया PVC PAN Card
क्यों जरूरी है लिंक करना- पैन और आधार को लिंक करने से आपकी पहचान एक ही सिस्टम में जुड़ जाती है। इससे टैक्स चोरी जैसी गतिविधियों पर रोक लगती है और आपका वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। साथ ही, टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े काम भी सुगमता से पूरे हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें-
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। होमपेज पर नीचे बाईं ओर आपको “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब अपना 10 अंकों वाला PAN नंबर और 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर दर्ज करें। लिंकिंग के लिए ₹1,000 का शुल्क देना होता है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन तरीकों से यह भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा और पोर्टल आपकी जानकारी जांचकर पैन-आधार लिंक कर देगा। लिंक हो जाने के बाद उसी वेबसाइट पर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करके आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। वहां अपना पैन और आधार नंबर डालें। स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएगा कि आपका पैन-आधार लिंक हुआ है या नहीं।
















