देहरादून । वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी से त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2025 को कर दर निर्धारण संबंधी अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 18 सितंबर 2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
उपभोक्ताओं और व्यापार को होगा लाभ
नई कर दरों से आच्छादित सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। कर दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों, किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ होगा।
मुख्यमंत्री का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी की है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

















