भू-कानून का मसौदा, धामी कैबिनेट ने किया पास, विधानसभा में रखने की तैयारी
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भू-कानून का मसौदा, धामी कैबिनेट ने किया पास, विधानसभा में रखने की तैयारी

धामी कैबिनेट ने आज सख्त भू-कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट सत्र में ही विधान सभा में रखे जाने की संभावना है।

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
Feb 19, 2025, 02:41 pm IST
in उत्तराखंड
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

धामी कैबिनेट ने आज सख्त भू-कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट सत्र में ही विधान सभा में रखे जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि भू कानून को लेकर लंबे समय से राज्य में पक्ष और विपक्ष दोनों मांग करते आ रहे थे। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया था और पूर्व में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी। जिसकी सिफारिश रिपोर्ट पर धामी सरकार ने इसे मंजूरी दी है।

जानें क्या हैं नए भूमि कानून के मुख्य प्रावधान

2018 के सभी प्रावधान निरस्त

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित

अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी

प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

शपथ पत्र होगा अनिवार्य

राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके।

नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग

सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग

नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?
  • इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।
  • पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।
  • भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।
  • सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
Topics: Dhami cabinet meetingधामी कैबिनेट की बैठकUttarakhand land lawUTTARAKHAND BUDGET SESSION 2025UTTARAKHAND DOMICILE
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