दबाव रंग लाया! ममता सरकार लाई 'एंटी रेप बिल', विधानसभा में बिल पेश, रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी का प्रावधान
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दबाव रंग लाया! ममता सरकार लाई ‘एंटी रेप बिल’, विधानसभा में बिल पेश, रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी का प्रावधान

भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से कोलकाता रेप केस की पीड़िता के लिए शोक संदेश पारित करने की मांग की थी, जिसे बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Sep 3, 2024, 02:12 pm IST
in पश्चिम बंगाल
Kolkata Rape case West Bengal Government proposed anti rape bill

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेप केस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रयास आखिरकार रंग लाया। प्रदर्शनों के दबाव का असर ये हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार विधानसभा में एंटी रेप बिल लाई है। इस बिल को विधानसभा में यह बिल कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विधेयक पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन)-2024 नाम दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: झारखंड: प्रेमिका को पाने के लिए इरफान अंसारी ने ही काटा था कॉल गर्ल का सिर, मामा और भाई को फंसाना चाहता था

ममता सरकार के द्वारा पेश किए गए विधेयक में रेप के दोषी को 10 दिन के अंदर मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले की जांच 36 दिन में पूरा करने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो सकता है।

भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से कोलकाता रेप केस की पीड़िता के लिए शोक संदेश पारित करने की मांग की थी, जिसे बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इस घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और LOP सुवेंदु अधिकारी के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई।

इसे भी पढ़ें: यूपी पुलिस का सिपाही मंसूर अली कर रहा था वन्य जीवों का शिकार, पीलीभीत में एनकाउंटर, कई तस्कर गिरफ्तार

बिल में क्या है प्रावधान

  • अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है।
  • रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है, इसे 15 दिनों तक के लिए बढ़ाया गया है।
  • अगर रेप पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी।
  • हर जिले में ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ बनाई जाएगी, इसका नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
  • रेप और गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी

 

Topics: West BengalRapeरेपकोलकाता रेप केसKolkata rape caseपश्चिम बंगाल एंटी रेप बिलएंटी रेप बिलWest Bengal anti rape billanti rape billपश्चिम बंगाल
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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