गेमजोन-एम्यूजमेंट पार्क के नए नियमों की तीन सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना, गुजरात सरकार ने HC को किया आश्वस्त
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गेमजोन-एम्यूजमेंट पार्क के नए नियमों की तीन सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना, गुजरात सरकार ने HC को किया आश्वस्त

सत्य शोधक समिति ने दो पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर को दी क्लीनचिट

Written byसोनल अनडकटसोनल अनडकट
Aug 2, 2024, 08:00 pm IST
in गुजरात
राजकोट अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने स्वयं से लिया था संज्ञान

राजकोट अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने स्वयं से लिया था संज्ञान

कर्णावती। राजकोट TRP गेम जोन अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें राज्य सरकार ने गेमजोन-एम्यूजमेंट पार्क के मॉडल रूल्स कोर्ट में रखे। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आनेवाले दो सप्ताह में यह नियम अधिसूचित कर दिये जायेंगे और इसके बाद इंस्पेक्शन कमिटी भी बनाई जाएगी। दूसरी ओर अग्निकांड में सरकारी अधिकारियों की भूमिका जांचने के लिए गठित सत्य शोधक समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौप दिया है। समिति ने राजकोट म्युनिसिपल के दो पूर्व कमिश्नर को क्लीनचिट दे दी है।

अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में गुजरात सरकार ने मॉडल रूल्स कोर्ट में पेश किए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने गेमजोन और एम्यूजमेंट पार्क के लिए नए मॉडल रूल्स तैयार किए हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन में भी रख दिया गया है। सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी यह रूल्स भेज दिए गए हैं। यह रूल्स अभी तक नोटिफाई करने बाकी है।

राइड्स और मेले का बीमा अनिवार्य किया गया

सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन नए रूल्स का नाम ‘गुजरात एम्यूजमेंट राइड्स एन्ड गेमिंग जॉन एक्टिविटी सेफ्टी रूल्स’ रखा गया है। इन नए रूल्स के जरिये एम्यूजमेंट पार्क को लाइसेंस देने और कंट्रोल करने का काम किया जायेगा। जिसमे राइड इंस्टॉलेशन, लायसेंस, अलग-अलग गेम्स के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तीन महीने तक या इससे ज्यादा समय के लिए चलनेवाले गेमजोन और एम्यूजमेंट पार्क के लिए नियम बनाये गए हैं। जिसकी नियमित रूप से जांच भी की जाएगी। रिपोर्ट शहरों में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष और जिलों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष रखी जायेगी। इस कमेटी को ‘राइड सेफ्टी एन्ड इंस्पेक्शन कमेटी’ नाम दिया गया है।

तीन सप्ताह में सरकार रूल्स को नोटिफाई कर देगी

हाईकोर्ट ने सरकार को पहले सभी रूल्स नोटिफाई करने को कहा, जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि सभी म्युनिसिपल कमिश्नर इन नियमों को दो सप्ताह में नोटिफाई कर देंगे। नोटिफिकेशन के एक सप्ताह के बाद इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी। इस प्रकार 3 सप्ताह में रूल्स को नोटिफाई करने की तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। जिसकी रिपोर्ट रिपोर्ट राज्य गृह विभाग के सचिव को भेजी जायेगी।

RMC के दो कमिश्नर को दी क्लीनचिट

राजकोट TRP गेमजोन केस में सरकारी अफसरों और अधिकारियों की भूमिका जानने के लिए सरकार ने सत्य शोधक समिति गठित की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राजकोट म्युनिसिपल के दो पूर्व कमिश्नर आनंद पटेल और अमित अरोरा को क्लीनचिट दे दी है। समिति ने रिपोर्ट में बताया है कि अवैध निर्माणों को गिराने की जिम्मेदारी सालों पहले टाउन प्लानिंग विभाग को दे दी गई थी। इसलिए गेमजोन के अवैध निर्माण मामले में दोनों कमिश्नर की कोई भूमिका नहीं है। गेमजोन में बर्थड़े पार्टी सेलिब्रेट करने गए हुए पुलिस और म्युनिसिपल के अधिकारियों की भी इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं होने की बात भी की है।

Topics: गेमजोन नियमगुजरात समाचारराजकोट अग्निकांडगुजरात हाईकोर्ट
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