AIMPLB ने 'मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता' देने के फैसले को मानने से किया इंकार, कहा-शरिया का पालन करेंगे
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AIMPLB ने ‘मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता’ देने के फैसले को मानने से किया इंकार, कहा-शरिया का पालन करेंगे

AIMPLB के प्रेसीडेंट हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला इस्लामी शरीयत के खिलाफ था।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jul 15, 2024, 12:03 pm IST
in भारत
AIMPLB denies supreme court decision on muslim women

सुप्रीम कोर्ट

‘तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं मुआवजे का अधिकार’ देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो टूक कहा कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा। AIMPLB के प्रेसीडेंट हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला इस्लामी शरीयत के खिलाफ था।

इसलिए वो कुरान के अनुसार ही निकाह कराएंगें और शरीयत के तहत की काम करेंगे। बोर्ड का कहना है तलाक के बाद मुस्लिम पुरुषों को पिछली पत्नियों को बनाए रखने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से अव्यवहारिक करार देते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को ये अधिकार दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस कराने के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही वह कानूनी, संवैधानिक या किसी भी लोकतांत्रिक तरीकों को अख्तियार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।

इसे भी पढ़ें:  अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के लिए ‘वामपंथ’ को ठहराया जिम्मेदार

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को नई मजबूती प्रदान की है। शीर्ष अदालत इस फैसले के अनुसार, CRPC की धारा 25 के तहत मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार है कि वे अपने शौहर से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा है कि इससे महिलाओं के समानता और न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 39 साल पुराने शाह बानो केस की यादों को ताजा कर दी है।

इसे भी पढ़ें: ‘हिन्दुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है’, अमेठी में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने लगाए मजहबी नारे, पुलिस ने दर्ज किया केस 

उत्तराखंड के यूसीसी को भी चुनौती देंगे

वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए UCC को चुनौती देने का भी ऐलान किया है। बोर्ड ने अपनी लीगल कमेटी को यूसीसी कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

Topics: Muslim board overturn SC decisionlatest supreme court newsमुस्लिम बोर्ड सुप्रीम कोर्ट फैसलामुस्लिम बोर्ड तलाकशुदा महिला सुप्रीम कोर्टफैसला मंजूर नहींNational News In Hindiलेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट न्यूजIndia News In Hindiऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डMuslim board on Supreme Court alimony verdictSupreme Court alimony verdict Muslim boardMuslim board Meeting
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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