'50 लाख का जुर्माना और सार्वजानिक रूप से माफी मांगों' : TMC नेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या दिया आदेश
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’50 लाख का जुर्माना और सार्वजानिक रूप से माफी मांगों’ : TMC नेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या दिया आदेश

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव ने दायर किया था मामला, कोर्ट ने साकेत गोखले को समाचार पत्रों में भी माफीनामा प्रकाशित करने का दिया आदेश

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jul 3, 2024, 07:26 pm IST
in भारत

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ मानहानिकारक ट्वीट करने के मामले में दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोखले को माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

2021 में पुरी ने आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। न्यायालय ने गोखले को निर्देश दिया कि वे अपने आपत्तिजनक ट्वीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगें और यह माफीनामा उसी ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर साझा करें, जिससे अपमानजनक ट्वीट किए गए थे। इसके अलावा, उन्हें एक प्रमुख समाचार पत्र में भी माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय ने कहा, “आपत्तिजनक ट्वीट अपने आप में मानहानिकारक हैं और इससे वादी की प्रतिष्ठा को अनावश्यक कानूनी क्षति पहुंची है, जिसके लिए निवारण आवश्यक है।” अदालत ने यह भी माना कि किसी भी राशि से प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन प्रतिवादी को माफी मांगना और हर्जाना देना जरूरी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को आठ सप्ताह के भीतर वादी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। साथ ही, न्यायालय ने गोखले को निर्देश दिया कि वे इस मामले से संबंधित कोई भी सामग्री किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर प्रकाशित न करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी के प्रति अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

Topics: साकेत गोखले को माफ़ी मांगने का आदेशSaket Gokhalediplomat Lakshmi Murdeshwar Puriformer Assistant Secretary-General of the United Nationsdelhi high court newsJustice Anup Jairam Bhambhaniसाकेत गोखलेSaket Gokhale finedराजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरीSaket Gokhale ordered to apologiseसंयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिवदिल्ली हाईकोर्ट का समाचारन्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानीसाकेत गोखले पर जुर्माना
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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