Swati Maliwal assault case: कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई
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Swati Maliwal assault case: कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई

उन्हें स्वाती मालिवाल से मारपीट के मामले में बीते 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कुमार को उसी दिन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। बाद में 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायि

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jun 22, 2024, 02:23 pm IST
in दिल्ली
Swati maliwal case bibhav kumar

विभव कुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें (फोटो साभार: द हिन्दू)

आमं आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेस गौरव गोयल ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां इस बार भी उनकी हिरासत को बढ़ाया गया है। उन्हें स्वाती मालिवाल से मारपीट के मामले में बीते 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कुमार को उसी दिन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। बाद में 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि स्वाती मालिवाल ने 13 मई को केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में 13 मई की सुबह स्वाती मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को दो बार कॉल किया था, जिसमें उन्होंने सीएम आवास पर अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था।

बाद में स्वाती मालिवाल के मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि उनके साथ मारपीट हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि स्वाती मालिवाल की आंखों, गर्दन, सिर समेत कुल चार जगहों पर चोट के निशान मिले थे। दिल्ली पुलिस ने एम्स के मेडिकल ट्रामा सेंटर में उनका मेडिकल करवाया था।

जबकि स्वाती मालिवाल ने भी आरोप लगाया था कि उल्लेखनीय है कि इससे पहले स्वाती मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके पेट, छाती और शरीर के निचले हिस्से में लात से हमला किया था। दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मैंने विभव से कहा था कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मुझे दर्द हो रहा है बावजूद इसके उसने मुझ पर हमला किया।

Topics: कोर्टCourtSwati Maliwalस्वाती मालिवालVibhav Kumarबिभव कुमारSwati Maliwal assault caseदिल्ली पुलिसस्वाती मालिवाल मारपीट केसDelhi Policeअरविंद केजरीवालArvind Kejriwal
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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