दिल्ली शराब घोटाला: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जमानत पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानिये ED ने क्या दी दलीलें
June 5, 2026
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
Android appiPhone AppArattai
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
  • ‌
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • सामाजिक समरसता
      • नागरिक कर्तव्य
      • पर्यावरण
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • अधिक
    • विभाजन-विभीषिका
    • पाञ्चजन्य इवेंट
      • सुशासन संवाद
      • सागर मंथन
      • मुंबई संकल्प
      • अष्टायाम
      • गुरुकुलम
      • साबरमती संवाद
      • आधार इन्फ्रा
    • वेब स्टोरी
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • कला-साहित्य
      • पुस्तकें
      • पुस्तक समीक्षा
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
  • Subscribe
    • Subscribe Print Edition
    • Subscribe Ecopy
    • Read Ecopy
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • संघ @100
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
  • Print Edition
  • Ecopy
होम भारत दिल्ली

दिल्ली शराब घोटाला: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जमानत पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानिये ED ने क्या दी दलीलें

ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अभियोजक को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया।

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jun 21, 2024, 05:59 pm IST
in दिल्ली
Delhi Assembly Election result Arvind Kejriwal defeated

अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दो-तीन दिन में फैसला आएगा। हाई कोर्ट ने फैसला आने तक जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अभियोजक को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। तब केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी को पूरा मौका दिया गया।

राजू ने जमानत के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि दोनों ओर से काफी बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। ट्रायल कोर्ट दस्तावेज देखे बिना कैसे कह सकती है कि उनका महत्व है कि नहीं। राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलत तथ्यों और गलत तिथियों के आधार पर फैसला दे दिया। इस फैसले में ईडी की दलीलों को शामिल नहीं किया गया।

राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट ने जो कहा है, उसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी पर पूर्वाग्रह से केजरीवाल के खिलाफ केस बनाने का आरोप बिना तथ्यों के लगाया है। हाई कोर्ट के आदेशों पर गौर करने के बाद केजरीवाल के पक्ष में फैसला नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। राजू ने कहा कि गवाहों को माफ करना और उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति देना जांच एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

राजू ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं दे सकी। राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में ये गलत तथ्य दिया है। ईडी ने अपने जवाब में राघव मगुंटा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें केजरीवाल की ओर से सौ करोड़ रुपये मांगने की बात कही गई है। राजू ने कहा कि मनी लांड्रिंग कानून के तहत जमानत देना कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि धारा 45 के तहत अगर आरोपित निर्दोष है, तभी जमानत दी जा सकती है।

राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का ये कहना कि ईडी ये बताने में नाकाम रही कि गोवा चुनाव में अपराध के पैसे का किस तरह इस्तेमाल किया गया। ये पूरी तरह से गलत है। चनप्रीत सिंह ने पैसे लिए, जिसका सबूत दिया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनदेखी की। आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है, जो केजरीवाल की सहमति से हुआ है। ऐसे में केजरीवाल को भी दोषी माना जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनदेखी की।

राजू ने कहा कि विनोद चौहान और केजरीवाल के निजी संबंध थे। विनोद चौहान ने सागर पटेल को 25 करोड़ रुपये गोवा में देने के लिए दिए। राजू ने करंसी नोट का जिक्र किया, जो बिना पैन कार्ड या दूसरे दस्तावेज के दिए गए। राजू ने कहा कि केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात जैसे सेवन स्टार होटल में रुके। उसका खर्चा आंशिक तौर पर दिल्ली सरकार ने दिया और बाकी का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया। इन सबके साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं।

इसके बाद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज पर आरोप लगाना सही नहीं है। ट्रायल कोर्ट ईडी की सभी दलीलों की हर लाइन और हर बयान को पूर्णविराम समेत नहीं लिखेगा। ये तरीका सही नहीं है। सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में राजू ने सवा चार घंटे दलीलें रखीं, जबकि विक्रम चौधरी ने सवा घंटे दलीलें रखीं। फिर भी वो कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना दृष्टिकोण रखा है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया है। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि वो जमानत याचिका की सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में ईडी उस आदेश का उदाहरण कैसे दे सकती है।

सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के अपने आदेश में खुद कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट उस पर कानून के मुताबिक फैसला कर सकती है। अगर ईडी हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की छूट कैसे दे सकता है।

सिंघवी ने कहा कि ईडी के वकील राजू ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट जमानत याचिका पर मिनी ट्रायल नहीं कर सकती है। जमानत देना और जमानत निरस्त करना दो अलग-अलग चीजें हैं। अगर कोर्ट ये समझे कि आरोपित का पहले से आपराधिक चरित्र है, या वो भाग जाएगा या कोई और आशंका है, तभी जमानत नहीं देगी। ऐसे में ईडी केवल भ्रामक तर्क दे रही है। ईडी का ये कहना कि उसकी दलील पर गौर नहीं किया गया, ये सही नहीं है। हर कोई अलग-अलग तरीके से फैसला लिखता है।

सिंघवी ने कहा कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ईडी ने ऐसी कोई दलील नहीं दी है तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल को जब 21 दिनों की जमानत मिली थी तो उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था।

सिंघवी ने कहा कि कोर्ट जमानत पर रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट को अगर लगे कि असाधारण परिस्थिति पैदा हुई है तो वो दोबारा जेल भेज सकती है। केजरीवाल को न तो सीबीआई ने आरोपित बनाया है और न ही ईडी की ईसीआईआर में उनका नाम है। इस मामले की जांच 2022 में शुरू हुई, जिसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। शरतचंद्र रेड्डी के नौ बयान हुए, जिसमें केजरीवाल को आरोपित नहीं बताया। केस दर्ज हुआ 2022 में और समन जारी किए गए 2023 में और गिरफ्तारी की जाती है मार्च 2024 में।

केजरीवाल की ओर से दलीलें खत्म होने के बाद राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे बढ़ाया नहीं गया। अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल धारा 45 के तहत निर्दोष हैं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को जमानत देने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। उनकी जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें। ट्रायल कोर्ट का आदेश आज सुबह अपलोड होने और बेल बांड भरने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ईडी ने जमानत आदेश को रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Topics: दिल्ली हाई कोर्टअरविंद केजरीवालदिल्ली आबकारी नीतिशराब घोटालाजेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel
Download Panchjanya mobile apps: Google Play Store  / App Store

संबंधित समाचार

Cockroach janta party national threat account blocked

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी को दिया बड़ा झटका, एक्स अकाउंट नहीं खुलेगा

विनेस फोगाट

विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की मिली अनुमति

Delhi High court contempt of court case against Kejriwal manish sisodia

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं के खिलाफ जारी किया नोटिस, क्या है मामला?

जस्टिस स्वर्णकांता और अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी घोटाला: अरविंद केजरीवाल समेत चार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस, जस्टिस स्वर्णकांता केस से हुईं अलग

Delhi High Court Google Apple Pornography

पोर्न, वेश्यावृति ऐप्स को लेकर Google-Apple पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, कहा-‘पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे’

अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा

क्या AAP में अकेले रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल? 

Load More

ताज़ा समाचार

आज का श्लोक : न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः

आज का राशिफल

5 जून का राशिफल: इन राशियों के लिए बन रहे हैं उन्नति और लाभ के विशेष योग

आज का इतिहास

5 जून का इतिहास: क्या आप जानते हैं? 5 जून को हुई थीं ये बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं

पर्यावरण दिवस पर विशेष : प्रकृति ही परमात्मा

rss karyakarta vikas varg nagpur concludes kumar mangalam birla speech

“संघ का कार्य अभूतपूर्व है” : नागपुर में बोले कुमार मंगलम बिरला, ‘कार्यकर्ता विकास वर्ग’ के समापन पर दिया बड़ा मंत्र

rss karyakarta vikas varg nagpur mohan-bhagwat speech kumar mangalam birla

“दुनिया को भारत की आवश्यकता है” : डॉ. मोहन भागवत जी

rss path sanchalan karyakarta vikas varg nirala nagar lucknow

लखनऊ: RSS के ‘कार्यकर्ता विकास वर्ग’ का भव्य पथ संचलन, घोष की धुन और कदमताल से दिखा अनुशासन का अद्भुत नजारा

विश्व पर्यावरण दिवस :- स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन : आज की सबसे बड़ी आवश्यकता

5 जून का पंचांग

5 जून पंचांग: किस समय करें शुभ कार्य, क्या कहती है ग्रहों की स्थिति?

Constitution expert Dr Subhash Kashyap passes away

संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण डॉ. सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की उम्र में निधन, संसदीय जगत में शोक की लहर

Load More
  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • भारत
    • अंडमान और निकोबार द्वीप
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
    • अरूणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • चण्‍डीगढ़
    • छत्तीसगढ़
    • जम्‍मू एवं कश्‍मीर
    • झारखण्‍ड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दिल्ली
    • नागालैण्‍ड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • पुडुचेरी
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • लक्षद्वीप
    • लद्दाख
    • सिक्किम
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विश्व
  • संघ @100
    • संघ को जानें
    • पंच परिवर्तन
      • स्वदेशी
      • सामाजिक समरसता
      • कुटुम्ब प्रबोधन
      • पर्यावरण
      • नागरिक कर्तव्य
    • संघ गीत
  • सम्पादकीय
  • काम की खबरें
  • स्वदेशी
  • जीवनशैली
  • विभाजन-विभीषिका
  • पाञ्चजन्य इवेंट
    • सुशासन संवाद
    • सागर मंथन
    • मुंबई संकल्प
    • अष्टायाम
    • गुरुकुलम
    • साबरमती संवाद
    • आधार इन्फ्रा
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • कला-साहित्य
    • पुस्तकें
    • पुस्तक समीक्षा
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies