दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अदालत की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता समेत अन्य सभी लोगों को अदालत की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल औऱ अमित शर्मा की पीठ ने की। बहरहाल, अब इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 9 जुलाई को करेगी।
क्या है पूरा मामला
मामला कुछ यूं है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कथित तौर पर इस रिकॉर्डिंग को कई सोशल मीडिया चैनलों में वायरल किया जा रहा है।
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इसी को लेकर दिल्ली के ही एक वकील वैभव सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी। वैभव सिंह ने अदालत से इस रिकॉर्डिंग को वायरल करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की।
याचिकाकर्ता वकील वैभव सिंह का तर्क है कि आरोपियों की इन हरकतों ने ट्रायल कोर्ट के जज की जान को खतरे में डाल दिया है।
किन -किन लोगों के हैं नाम
गौरतलब है कि केजरीवाल के कोर्ट को संबोधन वाली रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में वैभव सिंह (याचिकाकर्ता) ने जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की है, उनमें अक्षय मल्होत्रा, सोशल मीडिया यूजर इंडिया जीतेगा, प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन, डॉ अरुणेश कुमार यादव समेत कई और लोगों के नाम शामिल हैं।
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