Delhi Liquor Scam : अभी तिहाड़ में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी
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Delhi Liquor Scam : अभी तिहाड़ में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है

Written byPanchjanyaPanchjanya
Apr 23, 2024, 03:23 pm IST
in दिल्ली
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में किया गया है गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में किया गया है गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। 28 मार्च को केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है। इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को 55 करोड़ रुपया दिया। भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई।

दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

तिहाड़ में केजरीवाल को अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की नहीं मिली इजाजत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की मांग खारिज कर दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सोमवार को कहा कि केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी इलाज उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने केजरीवाल को विशेष इलाज की जरूरत होने पर एम्स के डायरेक्टर की ओर से मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं, इस पर फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। अरविंद केजरीवाल की डाइट भी यही मेडिकल बोर्ड तय करेगा। अरविंद केजरीवाल किस तरह का व्यायाम करेंगे यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा। मेडिकल बोर्ड में वरिष्ठ एंडोक्रिनोलोजिस्ट और मधुमेह रोग विशेषज्ञ होंगे।

क्या कहा था केजरीवाल के वकील ने

इससे पहले सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है और इसके लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है। सिंघवी ने कोर्ट को केजरीवाल के शुगर लेवल का चार्ट दिखाया। सिंघवी ने कहा था कि आज तक हमने किसी को आम खाने की शिकायत करते नहीं सुना। केजरीवाल को 48 बार घर का खाना दिया गया, जिसमें तीन बार आम भेजा गया। उन्होंने कहा था कि जेल प्रशासन और ईडी की मिलीभगत से केजरीवाल का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है कि आम और मिठाई खाकर अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ताकि स्वास्थ्य के आधार पर जमानत का आधार बनाया जा सके। उन्होंने कहा था कि ईडी किस तरह राजनीति पर उतर आई है कि वो ये सब सवाल खड़ी कर रही है। सिंघवी ने कहा था कि जेल अधीक्षक केजरीवाल के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं। उन्होंने कहा था कि जेल में कैदी होने का ये मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है। क्या केजरीवाल गैंगस्टर हैं या हार्डकोर अपराधी हैं कि उन्हें 15 मिनट अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सलाह नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 75 साल के लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने दी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के डाइट को लेकर कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी। जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वह फल या कुछ भी खा सकते हैं। जेल प्रशासन ने कहा कि वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और एम्स के मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए था। जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है।

कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि जब 1 अप्रैल को घर का बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय दिए गए डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल की ओर से दिए गए डाइट चार्ट को देख कर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। कोर्ट ने 18 अप्रैल को केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल से केजरीवाल का डाइट चार्ट तलब किया था।

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