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अरविंद केजरीवाल के बाद अब आप पार्टी की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानिए कैसे?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की।

by Mahak Singh
Apr 10, 2024, 10:46 am IST
in दिल्ली
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी (AAP) को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के दायरे में राजनीतिक दल भी आते हैं। इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 कथित शराब घोटाला मामले में भी लागू होती है। धारा 70 में किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, इतना ही नहीं, अदालत के आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दल धारा 70 के तहत आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ईडी इस मामले में AAP को भी आरोपी बना सकती है। पिछले हफ्ते ईडी ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत देखा जाना चाहिए।

धारा 70 क्या है?

PMLA की धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार हर व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर यह साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी में हुई थी या उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है, जिसके अनुसार कंपनी भी एक अलग कानूनी इकाई है, इसलिए उसके कर्मचारियों या उसे चलाने वाले व्यक्तियों पर भी स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सबूत बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव प्रचार के लिए रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में AAP को फायदा हुआ और उसने अपराध किया। ऐसे में AAP ‘व्यक्तियों का समूह’ है और पीएमएलए की धारा 70 न केवल ‘पंजीकृत कंपनियों’ बल्कि ‘व्यक्तियों के समूह’ को भी कवर करती है। एएसजी राजू ने तर्क दिया था कि आप पूरी तरह से एक कंपनी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ‘व्यक्तियों का संघ’ हैं, इसलिए AAP एक कंपनी है।

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