उत्तराखंड अतिक्रमण मामला : हाई कोर्ट ने कहा- अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के बाद करें कार्रवाई
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उत्तराखंड अतिक्रमण मामला : हाई कोर्ट ने कहा- अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के बाद करें कार्रवाई

अधिवक्ता सीएस रावत ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन के अधिकारी सभी पक्षों की बात सुनकर ही कर्रवाई कर रहे हैं

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो
Sep 5, 2023, 06:41 pm IST
in उत्तराखंड

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सड़क किनारे बने व्यावसायिक अथवा घरेलू भवनों को ध्वस्त करने संबंधी जनहित याचिका में अतिक्रमणकारी का पक्ष सुनने के बाद अगला कदम उठाने के सरकार को निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन के अधिकारी सभी पक्षों की बात सुनकर ही कर्रवाई कर रहे हैं।

अधिवक्ता सीएस रावत ने न्यायालय से ये भी कहा कि बिना अतिक्रमणकारी की पूरी बात सुने वो किसी भी तरह का ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ ने अपने जवाब न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं। स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में मानते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश के जिलाधिकारियों और डीएफओ से सड़क किनारे बने निर्माण को बिना सुनवाई के अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।

न्यायालय ने सड़क किनारे बैठे वैध और अवैध निर्माणों को राहत देते हुए सरकार से कहा कि वो सभी अतिक्रमणकारियों के पक्ष को अच्छी तरह से सुनने के बाद ही मामले को निस्तारित करें। वो अतिक्रमणकारियों के निर्माण को बिना सुने ध्वस्त न करें। इस मामले के गरमाते ही कुछ पक्षों ने इंटरवेंशन एप्लिकेशन लगाई थी।

पूर्व बार अध्यक्ष और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रभाकर जोशी ने बताया कि खंडपीठ ने प्रदेश के जिलाधिकारियों और डीएफओ से सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग और वन भूमि से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। उनकी प्रार्थना पर न्यायालय ने आदेश देते हुए सरकार से कहा है कि बिना उचित सुनवाई के किसी भी अतिक्रमणकारी को न हटाया जाए। एक प्रक्रिया के बाद कोई भी कदम उठाया जाए।

Topics: उत्तराखंड हाई कोर्टअवैध अतिक्रमण पर कार्रवाईaction on illegal encroachmentउत्तराखंड अतिक्रमण मामलाअतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाईअतिक्रमण मामले में कार्रवाईअतिक्रमणकारियों का पक्षहाई कोर्टUttarakhand encroachment caseHigh Courtaction in encroachment caseUttarakhand High Courtside of encroachersAction against encroachment
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