दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का आरोप तय कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने राजद्रोह का आरोप तय करने का आदेश शरजील इमाम की ओर से दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के मामले में दिया है। शरजील इमाम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
कोर्ट ने 24 नवंबर 2020 को उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर, 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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