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भाजपा नेता पणियनूर चंद्रन की हत्या करने वाले
चार माकपाकार्यकर्ताओं को फांसी की सजा
केरल में तल्लाशेरी के प्रमुख जिला एवं सत्र अदालत ने गत 12 नवम्बर को एक ऐतिहासिक निर्णय में भाजपा के जिला सचिव पणियनूर चंद्रन की हत्या के मामले में माकपा के चार कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा सुनाई है।
1196 में हुई इस घटना में अभियुक्तों की कुल संख्या पांच थी। जिनमें से एक, 40 वर्षीय पवित्रन अभी तक फरार है। जिन चार माकपा कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा सुनाई गई, वे हैं- ए.सुकु (39), एम. सुरेन्द्रन (40), के. प्रेमन (35) तथा के. पुरुषोत्तमन (43)। चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा- 302 के अंतर्गत मृत्युदंड के अलावा खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने के अपराध में धारा-148 के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और धारा-341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि 25 मई, 1996 को माकपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के तत्कालीन जिला सचिव 45 वर्षीय पणियनूर चंद्रन की उनकी पत्नी तथा बच्चों के सामने छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। अपनी पत्नी के भाई को तल्लाशेरी रेलवे स्टेशन पर विदा करने के बाद अपने परिवार के साथ घर लौटते समय रास्ते में उनकी निर्मम हत्या की गई थी।
इस मामले में न्यायालय ने 17 गवाहों के बयान लिए थे। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की भी न्यायालय ने आलोचना की। न्यायालय ने अधिकारियों को हत्या से संबंधित षड्यंत्र के बारे में विशेष जांच करने का निर्देश भी दिया है।
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