हाई कोर्ट के जजों को पेंशन मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश के किसी भी हाई कोर्ट से सेवानिवृत जज पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी तारीख को सेवा में आए हों इसके अलावा हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश भी पूर्ण पेंशन के हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने कहा ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि न्यायधीशों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अनुच्छेद-14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मुख्य न्यायधीश ने ये भी कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि जजों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हिंसा को बढ़ावा देगा।
Delhi | The Supreme Court ruled that all retired High Court judges are entitled to full pension upon retirement, irrespective of the date they entered service.
A bench headed by CJI BR Gavai held that any form of discrimination among judges regarding pension benefits would…
— ANI (@ANI) May 19, 2025
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी न्यायधीश जो स्थायी है, वो समान वेतन और पेंशन का अधिकारी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत मुख्य न्यायधीशों को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए की पूरी पेंशन का भुगतान करे। साथ ही अतिरिक्त जजों और हाई कोर्ट के जजों को प्रतिवर्ष 13.6 लाख रुपए का भुगतान करे।
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