नई दिल्ली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 17 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। ये विदेशी नागरिक असम के एक डिटेंशन कैंप में रखे गए थे। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया कि इन विदेशी नागरिकों को तत्काल वापस भेजा जाए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है, ऐसे में उन्हें वापस भेजने में कोई बाधा नहीं है और उन पर खर्च हो रहे संसाधन भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौंपी जाए और अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। असम में डिटेंशन सेंटरों की स्थिति और उनमें रखे जा रहे लोगों की नागरिकता के संदेह के मामले लंबे समय से चर्चा में हैं। यह फैसला असम में डिटेंशन सेंटरों की स्थिति को लेकर दिया गया है, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी नागरिकता संदेह में हो या जिन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया हो।
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