सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को बड़ा झटका दिया है। सहारा समूह की नौ कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच जारी रहेगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एसएफआईओ की जांच पर रोक लगाई गई थी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान 17 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस समेत कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि इस रोक की वजह से सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर, 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह की सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2018 और 27 अक्टूबर, 2020 के केंद्र सरकार के जांच के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। एसएफआईओ ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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