चमोली: जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली ने बीते कल देर शाम उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल पुरसारी जिला कारागार में ही रहेंगे। मामले की जांच एसआईटी लगातार कर रही है।
उल्लेखनीय है कि बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी एवं कथित हेराफेरी मामले में प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि न्यायालय ने प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। एसआईटी जांच में जुटी है और मामले से जुड़े दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 8 जुलाई को दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
जांच के दौरान एसआईटी ने पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुरसारी जिला कारागार में बंद हैं। एसआईटी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











