भारत

“आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज और हराम” : मुस्लिम पर्सनल के शाही मौलाना ने जारी किया फतवा

अभिनेता आमिर खान की गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी पर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इफराहिम हुसैन ने फतवा जारी कर इसे नाजायज व हराम बताया है।

Published by
जय प्रकाश गुप्ता

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। उन्होंने 5 जुलाई 2026 को विदेशी मूल की अपनी दोस्त गौरी स्प्रैट के साथ शादी की थी। इसकी वजह से आमिर खान अब मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। इस शादी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इफराहिम हुसैन ने एक फतवा जारी कर दिया है।

मुफ्ती का कहना है कि इस्लाम और शरीयत के नियमों के मुताबिक किसी भी मुस्लिम पुरुष का गैर-मुस्लिम महिला से निकाह करना पूरी तरह नाजायज और हराम है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक आमिर खान की शादी को लेकर एक नई और तीखी बहस छिड़ गई है।

आमिर खान के खिलाफ क्यों जारी हुआ फतवा?

मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इफराहिम हुसैन ने आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में बात करते हुए कहा कि इस्लाम में शादी को एक बेहद पवित्र और मजबूत सामाजिक-धार्मिक बंधन माना गया है।

उन्होंने कुरान और शरीयत का हवाला देते हुए अपने फतवे में कहा, ‘अल्लाह का कुरान में हुक्म है कि एक ईमान वाले (मुस्लिम) मर्द का निकाह केवल एक ईमान वाली (मुस्लिम) महिला से ही होना जायज है।

गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना इस्लाम अपनाए शादी करना पूरी तरह वर्जित है। आमिर खान ने हाल ही में एक गैर-मुस्लिम खातून से शादी करके इस नियम का खुला उल्लंघन किया है जो उन्हें शरीयत की नजर में गुनहगार बनाता है।’

मुफ्ती ने बार-बार शादियां करने और उन्हें तोड़ने की प्रवृत्ति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहली पत्नी को छोड़ना, फिर दूसरी शादी करके उसे भी तलाक दे देना बेहद गलत परंपरा है। इस्लाम केवल उसी स्थिति में दूसरी या तीसरी शादी की इजाजत देता है जब व्यक्ति अपनी पत्नियों के साथ पूरी तरह न्याय कर सके। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे एक से अधिक निकाह करने का कोई अधिकार नहीं है।

उनके अनुसार, आमिर खान के इन फैसलों से समाज में इस्लाम की छवि धूमिल होती है और गैर-मुस्लिमों के बीच गलत संदेश जाता है।

5 जुलाई को एक निजी समारोह में हुई थी आमिर और गौरी की शादी

बता दें कि 51 वर्षीय आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर गौरी स्प्रैट के साथ सादगीपूर्ण और निजी समारोह में तीसरी शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हुए थे।

यह आमिर खान की तीसरी शादी है। इससे पहले आमिर ने रीना दत्ता से पहली शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे (जुनैद और इरा) हैं। यह शादी 16 साल चलने के बाद 2002 में तलाक के साथ खत्म हुई।

इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्देशक किरण राव से शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा आज़ाद है। करीब 15 साल साथ रहने के बाद 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया।

तीसरी शादी से पहले हुआ था विवाद और बयानबाजी

मुस्लिम धर्मगुरुओं के इस फतवे से पहले भी आमिर खान की तीसरी शादी राजनीतिक चर्चाओं में रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने आमिर खान की निजी जिंदगी और उनकी बार-बार होने वाली शादियों पर सख्त टिप्पणी की थी जिसने विवाद का रूप ले लिया था। इसके बाद सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री तथा शिवसेना के  नेता संजय शिरसाट ने भी आमिर खान की इस तीसरी शादी की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए इसे समाज के लिए एक गलत उदाहरण बताया था।

करणी सेना सहित कुछ अन्य दलों ने आमिर खान की तीसरी शादी को लव जिहाद बताते हुए इसका विरोध किया था। उन्होंने आमिर खान की मंसा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आमिर जानबूझकर बार- बार हिंदू महिलाओं से शादी कर रहे हैं।

अब जब इस विवाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं और दारुल इफ्ता की भी एंट्री हो गई है तो सोशल मीडिया पर आमिर खान के फैंस और विरोधियों के बीच बहस और तेज हो गई है। फिलहाल आमिर खान का इस पूरे विवाद पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

Share

Recent News