राज्यसभा क्रॉस-वोटिंग मामला: विधानसभा अध्यक्ष ने बीजद-कांग्रेस की 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाएं खारिज कीं
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राज्यसभा क्रॉस-वोटिंग मामला: विधानसभा अध्यक्ष ने बीजद-कांग्रेस की 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाएं खारिज कीं

अपने आदेश में अध्यक्ष ने कहा कि याचिकाएं “संक्षिप्त, अस्पष्ट और अप्रमाणित” हैं तथा इनमें पर्याप्त तथ्यात्मक आधार का अभाव है, जिसके कारण इन पर आगे विचार करना संभव नहीं है।

Written byडॉ. समन्वय नंदडॉ. समन्वय नंद — edited by Lalit Fulara
Jun 23, 2026, 11:21 am IST
in ओडिशा

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस-वोटिंग के मामले में 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि आठ बीजद विधायक और तीन कांग्रेस विधायक ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की, जिससे पार्टी अनुशासन और विधायी आचरण को लेकर गंभीर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ।

ओडिशा विधानसभा सचिवालय द्वारा 19 जून को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अध्यक्ष ने बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक द्वारा 25 अप्रैल को दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आठ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की मांग की गई थी। इसी प्रकार, कांग्रेस द्वारा अपने तीन विधायकों के खिलाफ दायर याचिका भी अस्वीकार कर दी गई।

बीजद ने आरोप लगाया था कि उसके विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी ने जिन आठ विधायकों के नाम अपनी याचिका में शामिल किए थे, वे हैं—देबी रंजन त्रिपाठी, सौविक बिस्वाल, रमाकांत भोई, नबा मलिक, सुभासिनी जेना, चक्रमणि कन्हारा, अरविंद मोहापात्रा और सनातन महाकुड़।
इसी तरह, कांग्रेस ने अपने तीन विधायकों सोनिया फिरदौस, रमेश चंद्र जेना और दासरथी गमांगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने मतदान के दौरान पार्टी निर्देशों की अवहेलना की।
मामले की सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत याचिकाएं संविधान के दसवें अनुसूची (Tenth Schedule) के तहत आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा नहीं करतीं, जो दल-बदल विरोधी मामलों को नियंत्रित करता है।

अपने आदेश में अध्यक्ष ने कहा कि याचिकाएं “संक्षिप्त, अस्पष्ट और अप्रमाणित” हैं तथा इनमें पर्याप्त तथ्यात्मक आधार का अभाव है, जिसके कारण इन पर आगे विचार करना संभव नहीं है। आदेश में यह भी कहा गया कि याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां हैं और वे किसी भी प्रकार की ठोस सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रही हैं, जिससे अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की जा सके। आदेश में कहा गया है कि “यह याचिका संक्षिप्त, अस्पष्ट और अप्रमाणित है तथा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। भले ही इसमें जांच योग्य कुछ बातें हों, लेकिन इसमें गंभीर त्रुटियां हैं, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता,” ।अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया है।

बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि याचिकाएं अधूरी थीं और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा, “निर्णय कानून के अनुसार लिया गया है।” इस निर्णय के बाद आठ बीजद और तीन कांग्रेस विधायकों सहित कुल 11 विधायकों को सदन की सदस्यता बनाए रखने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला दोनों विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जिन्होंने अपने-अपने विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

यह पूरा विवाद मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें क्रॉस-वोटिंग के आरोपों ने ओडिशा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। चुनाव के दौरान कई विधायकों पर पार्टी व्हिप के बावजूद मतदान में अलग रुख अपनाने का आरोप लगा था, जिससे राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन और निष्ठा पर सवाल उठे। बीजद ने तर्क दिया था कि विधायकों का यह आचरण संविधान के दसवें अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(a) के तहत “स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने” के समान है, जिससे उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी अनुशासन के उल्लंघन का दावा किया था।
इस राजनीतिक घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बीजद और कांग्रेस दोनों ने स्वतंत्र उम्मीदवार दत्तेश्वर होता का समर्थन किया था, जो अंततः चुनाव हार गए। वहीं, भाजपा समर्थित उम्मीदवार दिलीप राय ने क्रॉस-समर्थन के कारण जीत हासिल की, जिससे यह मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया था।

Topics: OdishaBJDRajya Sabha cross-voting caseCongress
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