केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 31 दिसंबर को इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की। ये नए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
सिगरेट पर कितनी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी- सरकार ने सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह ड्यूटी सिगरेट की लंबाई और प्रकार के हिसाब से तय होगी। नई दरें 1,000 सिगरेट पर ₹2,050 से ₹8,500 तक होंगी। यह एक्साइज ड्यूटी मौजूदा 40% GST के अलावा लगेगी।
पान मसाला और तंबाकू पर भी नया टैक्स- सिगरेट और तंबाकू पर बढ़ा टैक्स, 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम। सरकार ने पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी नया टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अब इन प्रोडक्ट्स पर एक नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा। यह नया टैक्स उस कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी तक लगाया जा रहा था।
GST की दरें क्या होंगी- सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर- 40% GST, बीड़ी पर- 18% GST। ये सभी टैक्स 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
संसद से मिली मंजूरी- दिसंबर में संसद ने दो बिल पास किए थे, जिनके तहत तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और पान मसाले पर नया सेस लगाने की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने इन नियमों को लागू करने की तारीख तय कर दी है।
अभी कितना टैक्स लगता है- फिलहाल भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स करीब 53% है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना है कि तंबाकू की खपत कम करने के लिए टैक्स कम से कम 75% होना चाहिए। इस समय टैक्स में शामिल हैं-28% GST। सिगरेट के साइज के हिसाब से अलग-अलग अतिरिक्त टैक्स। सरकार का मकसद इन बदलावों से तंबाकू सेवन को कम करना और लोगों की सेहत को बेहतर बनाना है।











