देहरादून: मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण एवं बिना स्वीकृति संचालित धार्मिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए ग्राम कण्डोगल, थानो तहसील डोईवाला (देहरादून) में बिना अनुमति संचालित मस्जिद को सील किया है।
जांच में पाया गया कि पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं वैधानिक अनुमति के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। एमडीडीए ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए गए, किंतु कोई मान्य दस्तावेज अथवा शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
नगर परिषद में एक भी मदरसा पंजीकृत नहीं
यह भी स्पष्ट हुआ कि थानों न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई मदरसा परिषद में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है तथा संबंधित मस्जिद वक्फ अभिलेखों में भी दर्ज नहीं है। प्रशासन ने इस मामले में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत सीलिंग आदेश पारित कर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
धार्मिक स्थलों के निर्माण पर अनुमति आवश्यक
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि किसी भी नए धार्मिक स्थल के निर्माण अथवा मरम्मत कराने के लिए प्राधिकरण अथवा जिला अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। ये कारवाई भी इसी क्रम में हुई है।
उल्लेखनीय है देहरादून जिले में सरकारी भूमि पर कब्जा करके ऐसे दर्जनों धार्मिक स्थल और अवैध धार्मिक संरचनाएं बना दी गई है जिसपर धामी सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है।












