आधार कार्ड भारत में एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यह पहचान और पते का प्रमाण होने के साथ-साथ बैंक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल-कॉलेज, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत लिखा है या उसकी स्पेलिंग गलत है, तो यह बड़ी समस्या बन सकती है। नाम, जन्मतिथि या पिता के नाम में थोड़ी-सी भी गलती की वजह से आपका बैंक खाता, पैन लिंकिंग, पासपोर्ट आवेदन या वीजा प्रक्रिया रुक सकती है।
पहले इस गलती को सुधारने के लिए आधार केंद्र जाना पड़ता था लेकिन अब UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने जुलाई 2025 से यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही आधार कार्ड में नाम की गलती को सुधार सकते हैं। जानिए ऑनलाइन नाम सुधारने का आसान तरीका-
- सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
- यहां “My Aadhaar” पोर्टल पर जाएं। “Login” बटन पर क्लिक करें। अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें और लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद “Update Aadhaar Online” विकल्प पर क्लिक करें। यहां आप नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर आदि को अपडेट कर सकते हैं। “Name Correction” को चुनें। जो नाम आपके दस्तावेज में सही है, वही नाम यहां टाइप करें।
नाम सुधारने के लिए एक वैध दस्तावेज का स्कैन कॉपी अपलोड करें। यह दस्तावेज UIDAI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जैसे- पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र आदि। - सुधार के लिए ₹50 से ₹100 तक का ऑनलाइन शुल्क देना होता है। भुगतान UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है।
- आवेदन के बाद आपको एक URN नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस देख सकते हैं। अपडेट 2–3 दिन में स्वीकृत हो जाता है।
- स्वीकृति के बाद “Download Aadhaar” से नया आधार PDF में डाउनलोड किया जा सकता है।
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नाम सुधारने के फायदे-
- बैंक खाता खोलते समय नाम का मेल आधार से होना जरूरी है। नाम गलत होने पर खाता नहीं खुलेगा या UPI काम नहीं करेगा।
- पैन और पासपोर्ट लिंक करना आसान है। अगर नाम में अंतर है, तो पैन और आधार लिंक नहीं हो सकते। इससे आयकर रिटर्न फाइल करने और अन्य सेवाओं में दिक्कत आती है।
- कई सरकारी योजनाएं आधार से लिंक होती हैं। नाम सही नहीं होने पर पात्र होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता।
- वीजा आवेदन में पासपोर्ट, आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स में नाम समान होना जरूरी है। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में फर्क होने पर वीजा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।














