नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू काेर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए। बेदी ने आरोपित टाइटलर की कोर्ट में पहचान की। बेदी ने कहा कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिलीं जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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काेर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान बेदी ने घटना वाले दिन का हाल बताते हुए कहा कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया। टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला। गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी। उस दुकान को भीड़ ने लूटा। जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी। टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी। शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया। सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी। बेदी ने कहा कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था जिसकी वजह से उन्होंने टाइटलर को पहचान लिया।
नौ जुलाई को गवाह रविंद्र सिंह चौहान का बयान दर्ज किया गया था। इसके पूर्व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का 16 मई को क्रास एग्जामिनेशन किया गया था। 18 मार्च को फोरेंसिक विभाग के सीनियर साइंटिफिक अफसर अमितोष कुमार का बयान दर्ज किया गया था। 28 जनवरी को टाइटलर के आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने वाले फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी का बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट में टाइटलर के रिकार्डेड आवाज के नमूने को कोर्ट में प्ले किया गया था।
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इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन 12 नवंबर, 2024 को किया गया था। लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो।
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 30 अगस्त, 2024 को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153A, 188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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