नई दिल्ली । राष्ट्र सेविका समिति ने भारतीय संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का गर्मजोशी से स्वागत किया है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री अन्नदानम् द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के सम्मान एवं सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगा।
राष्ट्र सेविका समिति ने कहा कि इस Wakf Amendment Bill 2024 में मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके चलते अब मुस्लिम व्यक्ति द्वारा वक्फ को संपत्ति दान करने से पहले अपने परिवार की महिलाओं और विधवाओं को उनका हक देना होगा। साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो महिला सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, जिससे उपेक्षित और हाशिए पर रही महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
राष्ट्र सेविका समिति ने आगे कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सरकारी निगरानी में लाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होगा। समिति ने उम्मीद जताई कि यह विधेयक ‘उम्मीद’ (यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) को मजबूती प्रदान करेगा और महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर बनेगा।
अंत में राष्ट्र सेविका समिति ने इस विधेयक को एक “स्वागतयोग्य और आनंददायक” पहल बताते हुए इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।
राष्ट्र सेविका समिति द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वक्तव्य पत्र
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