Drug Abuse: नशा रोकने में नाकाम भगवंत मान सरकार, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा-तस्करों को जमानत देना अपराध
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Drug Abuse: नशा रोकने में नाकाम भगवंत मान सरकार, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा-तस्करों को जमानत देना अपराध

न्यायाधीश श्री संदीप मोदगिल ने बठिंडा में नशा तस्करों की शिकायत करने वालों के घर जलाने व चंडीगढ़ में तस्करों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि अगर गंभीर कदम न उठाए गए तो समाज असहाय हो जाएगा।

by राकेश सैन
Jan 31, 2025, 12:36 pm IST
in पंजाब
Punjab Haryana highcourt

प्रतीकात्मक तस्वीर

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पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में बढ़ रही नशे की समस्या को लेकर भगवंत मान सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है।

न्यायाधीश श्री संदीप मोदगिल ने नशा तस्करी के आरोपी फाजिल्का निवासी रिंकू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में नशा तस्करी में हुई वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है और सरकार इस पर नाकाम रही है। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि तस्करों के हौंसले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बठिंडा में नशा तस्करों की शिकायत करने वालों के घर जलाने व चंडीगढ़ में तस्करों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि अगर गंभीर कदम न उठाए गए तो समाज असहाय हो जाएगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि नशे से पीडि़त व्यक्ति जागरुक नहीं रहता, वो जॉंबी की तरह निष्क्रिय बन जाता है। नशा न केवल देश की पीढिय़ों को बर्बाद कर रहा है वहीं अर्थव्यस्था को नुक्सान पहुंचाते हुए आतंकवाद को भी संरक्षण देता है।

Topics: हाई कोर्टHigh CourtPunjab-Haryana High Courtपंजाब-हरियाणा हाई कोर्टpunjabपंजाबपंजाब में नशे का कारोबारDrug trade in Punjab
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