उत्तराखंड: हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की अर्जी पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
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उत्तराखंड: हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की अर्जी पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी।

by दिनेश मानसेरा
Sep 2, 2024, 12:48 pm IST
in उत्तराखंड
Haldwani Banbhulpura Violence Nainital High court

प्रतीकात्मक तस्वीर

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नैनीताल: हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी की सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ की जगह खंडपीठ करेगी। एकलपीठ ने आज ये निर्णय दिया है। यानि फिलहाल जमानत पर निर्णय टल गया है।

इसे भी पढ़ें: हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण: धीमी गति से चल रहा है रेलवे विस्तार प्रारूप बनाने का काम, 11 सितंबर को SC में होगी सुनवाई 

उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी। इसी प्रकरण के जमीनी दस्तावेजों में हेर फेर के मामले में अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया की जमानत की अर्जी दो हफ्ते पहले मंजूर हो गई थी।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: पहाड़ी जिलों में मूसलाधार बारिश, 12 जिलों में यलो अलर्ट 

नैनीताल जिला प्रशासन के अनुरोध पर डीजीपी उत्तराखंड ने प्रवर्तन निदेशालय को अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच के लिए अनुरोध पत्र भी भेजा है। दो दिन पहले अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज निर्णय सुनाया गया कि जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: चमोली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरिफ को बिजनौर पुलिस ने दबोचा

जानकारी के मुताबिक, जमानत की अर्जी पर सुनवाई एकलपीठ सुनेगी या खंडपीठ सुनेगी इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी। जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि जमानत की अर्जी सुनवाई आगे अब खंडपीठ करेगी। लिहाजा अब पुनः अब्दुल मलिक के वकीलों को खंडपीठ के आगे सुनवाई के लिए जाना होगा।

इसे भी पढ़ें: श्रीनगर में मुस्लिम नाई ने नाबालिग लड़की से की छेड़छाड़, हिन्दू संगठनों ने जताई नाराजगी

स्मरण रहे कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति वाहनों और पुलिस थाने को जला दिया गया था, इस घटना में पांच लोगों की मौत भी हुई थी।

Topics: अब्दुल मलिकAbdul Malikउत्तराखंडUttarakhandनैनीताल हाई कोर्टNainital High Courtहल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसाHaldwani Banbhulpura violence
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