नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल के संयुक्त खंडपीठ ने उत्तराखंड शासन से जवाब मांगा है। उत्तराखंड शासन से ये पूछा गया है कि नैनीताल के खुर्पाताल क्षेत्र में तोक खड़ी वजून चौराहे के पास 25 नेपाली परिवार किस आधार पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बस गए है?
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याचिका में ये भी कहा गया है कि नजूल, सरकारी भूमि पर बसे इन परिवारों को भारत की विधिवत नागरिकता नहीं ली, किंतु इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बने हुए हैं? हाई कोर्ट की संयुक्त बेंच के द्वारा उत्तराखंड शासन को इस बारे में 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
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उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में नैनीताल ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग बिना नागरिकता के रह रहे हैं और उनको वोटर लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। जौनसार बावर क्षेत्र में ऐसे कई नेपाली लोग रहते है जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज बताए जाते हैं। बहरहाल, उत्तराखंड शासन को अगले दो हफ्तों में इस बारे में जवाब दाखिल करना है, जिसके बाद कोर्ट के निर्देशों के बाद इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
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