'50 लाख का जुर्माना और सार्वजानिक रूप से माफी मांगों' : TMC नेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या दिया आदेश
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

’50 लाख का जुर्माना और सार्वजानिक रूप से माफी मांगों’ : TMC नेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्या दिया आदेश

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव ने दायर किया था मामला, कोर्ट ने साकेत गोखले को समाचार पत्रों में भी माफीनामा प्रकाशित करने का दिया आदेश

by SHIVAM DIXIT
Jul 3, 2024, 07:26 pm IST
in भारत
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ मानहानिकारक ट्वीट करने के मामले में दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोखले को माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

2021 में पुरी ने आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। न्यायालय ने गोखले को निर्देश दिया कि वे अपने आपत्तिजनक ट्वीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगें और यह माफीनामा उसी ट्विटर (अब एक्स) हैंडल पर साझा करें, जिससे अपमानजनक ट्वीट किए गए थे। इसके अलावा, उन्हें एक प्रमुख समाचार पत्र में भी माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय ने कहा, “आपत्तिजनक ट्वीट अपने आप में मानहानिकारक हैं और इससे वादी की प्रतिष्ठा को अनावश्यक कानूनी क्षति पहुंची है, जिसके लिए निवारण आवश्यक है।” अदालत ने यह भी माना कि किसी भी राशि से प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन प्रतिवादी को माफी मांगना और हर्जाना देना जरूरी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को आठ सप्ताह के भीतर वादी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। साथ ही, न्यायालय ने गोखले को निर्देश दिया कि वे इस मामले से संबंधित कोई भी सामग्री किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर प्रकाशित न करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी के प्रति अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

Topics: साकेत गोखले को माफ़ी मांगने का आदेशSaket Gokhalediplomat Lakshmi Murdeshwar Puriformer Assistant Secretary-General of the United Nationsdelhi high court newsJustice Anup Jairam Bhambhaniसाकेत गोखलेSaket Gokhale finedराजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरीSaket Gokhale ordered to apologiseसंयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिवदिल्ली हाईकोर्ट का समाचारन्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानीसाकेत गोखले पर जुर्माना
Share41TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

तृणमूल सांसद साकेत गोखले

तृणमूल सांसद गोखले को झटका, 50 लाख जुर्माना, लक्ष्मी पुरी से मांगनी होगी माफी

Delhi High court Arvind Kejriwal Delhi liquor scam

‘आप किसी और दुनिया में, हम ऐसे देश में जहां कानून का शासन है’, जामा मस्जिद का पार्क पर कब्जा, हाई कोर्ट से MCD को फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट

हाईकोर्ट से शैली ओबेरॉय को झटका : मेयर के फैसला को निरस्त कर कहा- 24 फरवरी के मतदान का परिणाम कीजिए घोषित

दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्ति का मालिक नहीं, सिर्फ संरक्षक हो सकता है : केंद्र सरकार

दिल्ली हाई कोर्ट

समान न्यायिक संहिता बनाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने का आदेश रद्द, केजरीवाल पर लगा 25 हजार का जुर्माना

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

महाराणा प्रताप: हल्दीघाटी की विजयगाथा और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक

लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास, पीवीएसएम, एसएम
**, वीएसएम (सेवानिवृत्त)

‘वक्त है निर्णायक कार्रवाई का’ : पाकिस्तान ने छेड़ा अघोषित युद्ध, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाएगा भारत

पाकिस्तान के मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देती भारत की वायु रक्षा प्रणाली, कैसे काम करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम?

काशी विश्वनाथ धाम : ‘कोविलूर टू काशी’ शॉर्ट फिल्म रिलीज, 59 सेकेंड के वीडियो में दिखी 250 साल पुरानी परंपरा

उत्तर-दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सेतु

पश्चिमी कृपा का आनंद लेने वाला पाकिस्तान बना वैश्विक आतंकवाद का केंद्र : मेलिसा चेन

कुमार विश्वास ने की बलूचिस्तान के आजादी की प्रार्थना, कहा- यही है पाकिस्तान से छुटकारा पाने का सही समय

‘ऑपरेशन सिंदूर’ युद्ध नहीं, भारत की आत्मा का प्रतिकार है : जब राष्ट्र की अस्मिता ही अस्त्र बन जाए!

यह युद्ध नहीं, राष्ट्र का आत्मसम्मान है! : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा, देशवासियों से की बड़ी अपील

शाहिद खट्टर ने पीएम शहबाज शरीफ को बताया गीदड़

मोदी का नाम लेने से कांपते हैं, पाक सांसद ने पीएम शहबाज शरीफ को बताया गीदड़

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies