कर्णावती: मार्च 2023 में अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच के दौरान स्टेडियम को उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी उम्मेद रईसुद्दीन अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मार्च 2023 में अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला जाने वाला था। जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उपस्थित रहने वाले थे। मैच के आयोजन से पहले आरोपी उम्मेद रईसुद्दीन अंसारी ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज वाली दो अलग-अलग वॉइस क्लिप बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की थी। वनडे मैच के दौरान किसी भी आतंकी घटना से पहले ही पुलिस ने उम्मेद अंसारी को दबोच लिया। इस केस में 36 महीनो से साबरमती जेल में बंद आरोपी ने 30 दिन के अंतरिम जमानत मांगने के लिए याचिका दायर की थी जिसे सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
गौमांस के 600 किलो जत्थे के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
शाहपुर विस्तार से 600 किलो गौमांस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दी है। अहमदाबाद के शाहपुर विस्तार में से आरोपी मोहम्मद आशिफ अबदर हुसैन कुरेशी और सरफराज अब्दुल मजीद शेख 600 किलो गौमांस के जत्थे के साथ पकड़े गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने सेशन्स कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की जांच अभी चल रही है ऐसे में अगर आरोपियों को जमानत दी जाए तो समाज में विपरीत संदेश जाएगा। जिसके चलते आरोपियों को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।
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