Delhi Liquor scam: केजरीवाल को जेल या चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी बेल! SC सुनाएगा फैसला, ED चार्जशीट फाइल करेगी
July 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत दिल्ली

Delhi Liquor scam: केजरीवाल को जेल या चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी बेल! SC सुनाएगा फैसला, ED चार्जशीट फाइल करेगी

ईडी का तर्क है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। न तो ये संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है।

by Kuldeep Singh
May 10, 2024, 07:23 am IST
in दिल्ली
Supreme court to hear Arvind Kejriwal plea against ED arrest

फोटो साभार: बार एंड बेंच

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसका ईडी ने पुरजोर विरोध किया।

ईडी का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। आज तक किसी नेता को, जो जेल में बंद है प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। ईडी का तर्क है कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। न तो ये संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। ईडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने हलफनामे में कहा कि अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की कोई रियायत दी जाती है तो ये समानता औऱ कानून दोनों के लिए अभिशाप होगा।

इसे भी पढ़ें: Delhi liquor scam: ‘किंगपिन’ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी

आज सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी ईडी

इस बीच आज (शुक्रवार) दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर करेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब ईडी केजरीवाल को इस मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाएगी। चार्जशीट में जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। एजेंसी का दावा है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा मनी ट्रेल को ट्रैक कर लिया है।

खास बात ये है कि प्रवर्तन निदेशालय का यह कदम शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ मेल खाएगा। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील सॉलिसटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार के लिए अपनी दलीलों के लिये तैयार रहने को कहा था।

क्या है पूरा मामला 

दिल्ली शराब नीति 2021-22 में घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) हैं। आज ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लग चुका है। उन्होंने ईडी की हिरासत और गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई और उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहीं हाई कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वे वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

ये है ईडी का आरोप

ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया। रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिये गोवा चुनाव में किया गया

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टEnforcement directorateअरविंद केजरीवालarvind kejriwalप्रवर्तन निदेशालयदिल्ली शराब घोटालाDelhi Liquor Scamलोकसभा चुनाव 2024Lok Sabha Elections 2024
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

नेशनल हेराल्ड घोटाले में शिकंजा कस रहा सोनिया-राहुल पर

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी कोर्ट को कर रहे गुमराह, दी गलत जानकारी, ईडी की बड़ी दलीलें

Supreme court OBC reservation

सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण: क्या यह सामाजिक न्याय की नई शुरुआत है?

UMEED portal waqf

केंद्र सरकार ने लागू किए UMEED नियम: वक्फ संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन शुरू

women layer digitel arrest

महिला वकील को 9 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3.25 करोड़ की साइबर ठगी: SC ने जताई चिंता

Justice BR Gawai SC/ST vreamy layer judicial terrorism

SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो: CJI गवई, न्यायिक आतंकवाद पर चेतावनी

Emergency Indira Gandhi a darkest history of india

तथ्यों के आईने में आपातकाल : जिद की हकीकत

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वालों 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

कन्वर्जन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था ‘मौलाना छांगुर’

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies