पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं के साथ गैंगरेप करने और उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के आरोपी टीएमसी के कद्दावर नेता शेख शाहजहां गिरफ्तार करने का आदेश कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने टीएमसी की सरकार को फटकार क्या लगाया उसके सुर बदलने लगे। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शेख शाहजहां को 7 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी ओर याचिकाकर्ता वकील ने इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने की मांग की है।
वकील ने अपनी याचिका में कहा कि संदेशखाली में धारा 144 है फिर भी कई लोग वहां जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वहीं हाई कोर्ट ने ममता सरकार को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए कहा कि हम स्वतंत्र कमेटी बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, CBI और ED कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी।
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कोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की एमिकस क्यूरी की बातों को बकवास मानते हुए कहा कि हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। हमने केवल एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता वकील प्रियंका टिबरवाल ने कोर्ट को बताया कि सबसे गंभीर बात ये है कि याचिका में जिन पीड़ितों का नाम याचिका में डाला है उन पीड़िताओं का कहना है कि अगर वो उनके पास शिकायत करने के लिए जाती हैं तो हालात बिगड़ जाएंगे। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसवालों ने ही कहा था, आज से शेख शाहजहां ही तुम्हारा पति है।
राज्यपाल भी हुए एक्टिव
कलकत्ता उच्च न्यायालय से शेख की गिरफ्तारी के मिले निर्देशों के बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्टिव हो गए हैं। बोस ने सोमवार रात ही राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगर वे (राज्य सरकार) शेख को गिरफ्तार करने में विफल हो जाते हैं तो 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। उल्लेखनीय है कि संदेशखाली के लोगों का आऱोप है कि सरकार जिस शेख शाहजहां को फरार बताकर उसे बचाने की कोशिशें कर रही है वो अपने ही घर में रह रहा है।
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