ज्ञानवापी ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, हिंदू पक्ष ने भी दायर की कैविएट
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ज्ञानवापी ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, हिंदू पक्ष ने भी दायर की कैविएट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

by WEB DESK
Aug 3, 2023, 06:14 pm IST
in भारत
सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराया जाएगा। इस आदेश के कुछ घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने एएसआई को सर्वे की इजाजत न देने की बात रखी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कैविएट दाखिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला न सुनाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी।

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