पैसा सरकार का और मदरसे में शिक्षा मजहबी, क्या ये संविधान सम्मत है : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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पैसा सरकार का और मदरसे में शिक्षा मजहबी, क्या ये संविधान सम्मत है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है।

by लखनऊ ब्यूरो
Apr 1, 2023, 03:21 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में मजहबी शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि मदरसे जो सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित किये जा रहे हैं। उन मदरसों में मजहबी शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। अगर सरकारी अनुदान लेकर मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार अल्पसंख्यक विभाग मामलों के सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक विभाग को कहा है कि शपथ पत्र दाखिल करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह, जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानियां इस्लामिया में शिक्षक हैं। एजाज अहमद ने अपनी वेतन विसंगति को लेकर याचिका योजित किया था।

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