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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में हाई कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, शशि थरूर को दिया नोटिस

दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट से थरूर को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, अपील में देरी पर मांगी माफी

by WEB DESK
Dec 2, 2022, 11:33 am IST
in दिल्ली
सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर (फाइल फोटो)

सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर हाई कोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होगी।

दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट से थरूर को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने पुलिस की अपील दायर होने में 15 महीने की देरी का मसला उठाया। पुलिस ने अपील दायर करने में देरी पर माफी मांगी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को सुनंदा के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। शशि थरूर की ओर से वकील विकास पाहवा ने कहा था कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती। रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अभियोजन पक्ष केवल ये कह रहा है कि शशि थरूर के विवाहेत्तर संबंध थे।

 

इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करके शशि थरूर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपित किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। उनका शव दिल्ली के एक होटल में मिला था। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

Topics: दिल्ली पुलिसDelhi Policeहाई कोर्टHigh CourtSunanda Pushkardeath CaseShashi Tharoorसुनंदा पुष्करशशि थरूरनोटिस
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