राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश
Friday, January 27, 2023
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • My States
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • My States
    • Vocal4Local
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • लव जिहाद
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • G20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • My States
  • Vocal4Local
  • Subscribe
होम भारत

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को रिहाई का आधार बताया, इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर पहले ही किया जा चुका है रिहा

WEB DESK by WEB DESK
Nov 11, 2022, 07:23 pm IST
in भारत
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail
https://panchjanya.com/wp-content/uploads/speaker/post-256841.mp3?cb=1668174819.mp3

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को आधार बताते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था।

तमिलनाडु सरकार ने 13 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन की रिहाई का समर्थन किया था। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये बातें कही थीं। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और पी रविचंद्रन की रिहाई की मांग पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजारने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर फिलहाल पैरोल पर हैं।

नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नलिनी ने कहा था कि राज्य सरकार ने उसे रिहा करने की अनुशंसा की थी। लेकिन राज्यपाल ने इस अनुशंसा को नहीं मानकर असंवैधानिक काम किया है। नलिनी ने मांग की थी कि कोर्ट राज्यपाल की अनुमति के बगैर उसे रिहा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे।

Topics: Rajiv Gandhi assassinationSC ordersदोषी रिहानलिनी और आरपी रविचंद्रनसुप्रीम कोर्टराजीव गांधी हत्याकांड
ShareTweetSendShareSend
Previous News

जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती प्रक्रिया धांधली में सात और गिरफ्तार

Next News

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, भारत के महाधिवक्ता का करारा जवाब

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का आईबी इनपुट को सार्वजनिक डोमेन में रखना एक ‘गंभीर मुद्दा’ : रिजिजू

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का आईबी इनपुट को सार्वजनिक डोमेन में रखना एक ‘गंभीर मुद्दा’ : रिजिजू

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका, लगाई कड़ी फटकार

जानिए क्या होता है निकाह हलाला, मुताह व मिस्यार, इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच का होगा गठन

जानिए क्या होता है निकाह हलाला, मुताह व मिस्यार, इस पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच का होगा गठन

ज्ञानवापी : जहां शिवलिंग मिला, अगर फव्वारा है तो पानी की सप्लाई दिखा दें – हिंदू पक्ष

ज्ञानवापी शिवलिंग मामला : भारतीय पुरातत्व को जवाब दाखिल करने का मिला समय

महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

“भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है सिमी, इस्लामिक शासन उद्देश्य, प्रतिबंध सही”, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

हिंदुओं को नौ राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग, जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

प्रश्न मुफ्त की रेवड़ी नहीं, उसे दे पाने का है – निर्मला सीतारामन

प्रश्न मुफ्त की रेवड़ी नहीं, उसे दे पाने का है – निर्मला सीतारामन

स्वतंत्रता के साथ समानता का भाव लाना जरूरी- सरसंघचालक मोहन भागवत जी

स्वतंत्रता के साथ समानता का भाव लाना जरूरी- सरसंघचालक मोहन भागवत जी

जम्मू कश्मीर : सोपोर में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार

मुठभेड़ में मुनफैद खां और मुकीम समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, एटीएम काटकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

विद्या धाम में फहराया गया देश की आन, बान और शान का प्रतीक ‘तिरंगा’

विद्या धाम में फहराया गया देश की आन, बान और शान का प्रतीक ‘तिरंगा’

रामचरितमानस बयान मामला : सठिया गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है – स्वामी रामभद्राचार्य

रामचरितमानस बयान मामला : सठिया गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है – स्वामी रामभद्राचार्य

27 अप्रैल को खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट

27 अप्रैल को खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट

अमेरिका में भारत के गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम की गूंज

अमेरिका में भारत के गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम की गूंज

मुस्लिम फंड के नाम से करोड़ रुपए जमा करने वाले फरार अब्दुल पर गैंगस्टर की तैयारी

मुस्लिम फंड के नाम से करोड़ रुपए जमा करने वाले फरार अब्दुल पर गैंगस्टर की तैयारी

पांचवीं पीढ़ी का युद्ध और पीएफआई

पांचवीं पीढ़ी का युद्ध और पीएफआई

मध्यप्रदेश : हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी राज्य सरकार – मुख्यमंत्री

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान का आह्वान, प्रदेश-देश की उन्नति में करें योगदान

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • जी20
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • My States
  • Vocal4Local
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • लव जिहाद
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies