जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग ने बड़ा एलान किया है। अब गैर कश्मीरी भी वहां मतदान कर सकेंगे। आयोग ने इसके लिए अधिकार दे दिया है। जम्मू- कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाकर मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
हृदेश कुमार ने बताया कि इस बार जम्मू-कश्मीर में 25 लाख के करीब नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर में रह रहे छात्र, मजदूर, कर्मचारी समेत दूसरे राज्यों के ऐसे लोग जो यहां रह रहे हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इनके अलावा यहां तैनात सुरक्षाबलों के जवान भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं और आगामी चुनावों में मतदान कर सकते हैं। हृदेश कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद पहली बार मतदाता सूची में विशेष संशोधन हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव होगा।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया कि 15 सितंबर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। हृदेश कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 98 लाख है। हालांकि सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या 76 लाख है।
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